कृष्ण जन्मभूमि विवाद: हिंदू पक्ष का प्रतिनिधित्व करने के लिए याचिका दायर करने की अनुमति

Edited By Updated: 19 Jul, 2025 07:19 AM

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प्रयागराज (प.स.): इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने मथुरा स्थित कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह विवाद में दायर वाद संख्या-17 को अन्य सभी मुकद्दमों का प्रतिनिधि वाद मानने की याचिका शुक्रवार को स्वीकार कर ली। इसके तहत अब इस वाद की सुनवाई प्राथमिकता के आधार पर होगी...

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प्रयागराज (प.स.): इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने मथुरा स्थित कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह विवाद में दायर वाद संख्या-17 को अन्य सभी मुकद्दमों का प्रतिनिधि वाद मानने की याचिका शुक्रवार को स्वीकार कर ली। इसके तहत अब इस वाद की सुनवाई प्राथमिकता के आधार पर होगी और इसका निर्णय अन्य संबंधित मुकद्दमों पर भी प्रभावी होगा।

न्यायमूर्ति राम मनोहर नारायण मिश्र की पीठ ने यह आदेश पारित करते हुए वादी को आवश्यक संशोधन की अनुमति भी दी है। मुस्लिम पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता तसलीमा नसीम ने दलील दी कि अन्य मुकद्दमों पर फिलहाल रोक लगनी चाहिए ताकि इस वाद का निर्णय सभी पर लागू हो सके। अदालत ने मुद्दे तय करने के लिए अगली सुनवाई की तारीख 22 अगस्त तय की है। 

गौरतलब है कि हिंदू पक्ष ने शाही ईदगाह ढांचे को हटाकर वहां मंदिर पुनः स्थापित करने की मांग को लेकर अब तक कुल 18 मुकद्दमे दाखिल किए हैं। यह विवाद मुगल काल की शाही ईदगाह मस्जिद को लेकर है, जिसे हिंदू पक्ष भगवान श्रीकृष्ण की जन्मभूमि पर बना हुआ मानता है।
 

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