Edited By Mehak,Updated: 15 Oct, 2025 04:48 PM

बॉम्बे हाईकोर्ट ने अभिनेत्री राखी सावंत और उनके पूर्व पति आदिल दुर्रानी के बीच आपसी समझौते के बाद दर्ज दोनों एफआईआर को रद्द कर दिया है। राखी ने 2023 में वैवाहिक विवाद के दौरान एफआईआर दर्ज कराई थी, जबकि आदिल ने राखी पर अश्लील फोटो फैलाने का आरोप...
बाॅलीवुड तड़का : बॉम्बे हाईकोर्ट ने अभिनेत्री राखी सावंत द्वारा अपने पूर्व पति आदिल दुर्रानी के खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर को रद्द कर दिया है। यह एफआईआर भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 498A (क्रूरता) और 377 (अप्राकृतिक यौन संबंध) के तहत दर्ज की गई थी।
जस्टिस रेवती मोहिते-डेरे और संदीश पाटिल की खंडपीठ ने यह फैसला सुनाया। राखी सावंत ने 2023 में यह एफआईआर दर्ज कराई थी, जब दोनों के बीच वैवाहिक विवाद शुरू हुआ था। जस्टिस रेवती मोहिते डेरे और संदीश पाटिल की पीठ ने कहा, “जब दोनों पक्षों ने आपसी समझौते से मामले को सुलझा लिया है, तो एफआईआर को लंबित रखने की कोई जरूरत नहीं है। इसलिए दर्ज एफआईआर और उसके बाद दायर चार्जशीट को रद्द किया जाता है।”
अब दोनों के बीच आपसी सहमति से सभी विवाद सुलझा लिए गए हैं। अदालत में राखी सावंत ने साफ कहा, “मुझे एफआईआर रद्द होने पर कोई आपत्ति नहीं है।” सुनवाई के दौरान राखी सावंत और उनके पूर्व पति आदिल दोनों अदालत में मौजूद थे।
अदालत ने आदिल दुर्रानी द्वारा राखी सावंत के खिलाफ दर्ज एक और एफआईआर को भी रद्द कर दिया। यह शिकायत आदिल ने राखी पर अपने अश्लील फोटो व्हाट्सएप पर फैलाने के आरोप में दर्ज कराई थी। अब आदिल ने भी एक हलफनामा देकर कहा है कि उन्हें इस एफआईआर को रद्द करने पर कोई आपत्ति नहीं है।
कोर्ट ने कहा कि दोनों पक्षों की सहमति और आपसी समझौते के आधार पर एफआईआर को रद्द किया जा रहा है। पूछे जाने पर राखी सावंत ने दोबारा कहा कि उन्हें इस फैसले पर कोई आपत्ति नहीं है।