दिल्ली हाईकोर्ट ने NTR को डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर पहचान के गलत इस्तेमाल से सुरक्षा दी

Edited By Updated: 30 Dec, 2025 01:06 PM

delhi hc protects ntr from unauthorized digital use

मैन ऑफ द मासेस’ के नाम से मशहूर इस अभिनेता ने सोशल मीडिया और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर अपनी पहचान के गलत इस्तेमाल को लेकर अदालत का रुख किया।

नई दिल्ली/टीम डिजिटल। डिजिटल दौर में सेलिब्रिटी अधिकारों को मज़बूती देने वाले एक अहम फैसले में, भारतीय सिनेमा के सबसे बड़े सितारों में शामिल NTR को दिल्ली हाईकोर्ट से कानूनी सुरक्षा मिली है। दरअसल, कोर्ट ने डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर उनके नाम, तस्वीर और पहचान के बिना इजाज़त इस्तेमाल पर रोक लगाई है।

‘मैन ऑफ द मासेस’ के नाम से मशहूर इस अभिनेता ने सोशल मीडिया और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर अपनी पहचान के गलत इस्तेमाल को लेकर अदालत का रुख किया। याचिका के अनुसार, इस तरह का बिना अनुमति किया गया इस्तेमाल न सिर्फ़ उन्हें आर्थिक नुकसान पहुंचा रहा था, बल्कि आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस, डीपफेक और बदले हुए डिजिटल कंटेंट के इस दौर में उनकी छवि के लिए भी गंभीर खतरा बन गया था।

इन चिंताओं को गंभीरता से लेते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने इस याचिका को सूचना प्रौद्योगिकी (इंटरमीडियरी गाइडलाइंस और डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड) नियम, 2021 के तहत माना। अदालत ने संबंधित डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को निर्देश दिया कि वैध शिकायत मिलने पर उल्लंघन करने वाले कंटेंट को तुरंत हटाया जाए, उस तक पहुंच रोकी जाए या उसे सीमित किया जाए।

इस आदेश पर प्रतिक्रिया देते हुए NTR ने न्यायपालिका का आभार जताया और कहा, “मैं माननीय दिल्ली हाईकोर्ट का धन्यवाद करता हूं, जिसने आज के डिजिटल माहौल में मेरे पर्सनैलिटी राइट्स की रक्षा के लिए यह सुरक्षात्मक आदेश दिया।” उन्होंने अपनी लीगल टीम का भी शुक्रिया अदा किया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट की एडवोकेट डॉ. बालाजनकी श्रीनिवासन, डॉ. अलका डाकर और राइट्स एंड मार्क्स की टीम शामिल है, जिन्होंने यह राहत दिलाने में अहम भूमिका निभाई।

यह फैसला भारत में पर्सनैलिटी और पब्लिसिटी राइट्स को लेकर बढ़ती न्यायिक समझ को और मज़बूत करता है। साथ ही यह साफ संदेश देता है कि किसी व्यक्ति के नाम, तस्वीर या पहचान का बिना अनुमति व्यावसायिक इस्तेमाल, खासकर जब उससे उसकी छवि को नुकसान पहुंचने का खतरा हो, कानूनी कार्रवाई को बुलावा देगा।

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