एमआरटी म्यूजिक ने राहुल गांधी के खिलाफ कॉपीराइट एक्ट के तहत की शिकायत दर्ज

Edited By Updated: 05 Nov, 2022 10:29 AM

mrt music files complaint against rahul gandhi under lakhif copyright act

एमआरटी म्यूजिक, दक्षिण के प्रमुख रिकॉर्ड लेबलों में से एक (केजीएफ चैप्टर 2) ने इंडियन नेशनल कांग्रेस के खिलाफ उल्लंघन का मामला दर्ज किया है।

मुंबई। एमआरटी म्यूजिक, बैंगलोर स्थित रिकॉर्ड लेबल है, जिसके पास कन्नड़, हिंदी, तेलुगु और तमिल आदि में 20,000 से अधिक ट्रैक्स के म्यूजिक राइट्स हैं, जिन्होंने साल की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक “केजीएफ चैप्टर 2" हिंदी में, के लिए क्लासिक ओल्ड  म्यूजिक को हासिल करने के लिए बड़ी रकम अदा की है। हालांकि इंडियन नेशनल  कांग्रेस ने इस फिल्म के गानों का इस्तेमाल किया हैं। उन्होंने एमआरटी म्यूजिक की अनुमति/लाइसेंस मांगे बिना इन गानों का इस्तेमाल अपने लेटेस्ट "भारत जोड़ी यात्रा" अभियान के मार्केटिंग वीडियो में किया है जिसमें "राहुल गांधी" नजर आ रहे हैं और अब इस उल्लंघन के कारण इंडियन नेशनल कांग्रेस और उसके पदाधिकारी कॉपीराइट के उल्लंघन के लिए नागरिक और आपराधिक कानून दोनों के तहत उत्तरदायी हैं और धारा 425, 463, 464, 465, 471, 120बी आर/डब्ल्यू की धारा 34 ऑफ  आईपीसी और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, 2000 की धारा 43 के तहत और धारा 64 के तहत ये दंडनीय अपराध हैं। कॉपीराइट अधिनियम, 1957।

म्यूजिक लेबल के वकील से नोट: नरसिम्हन संपत, पार्टनर और प्रणव कुमार मैसूर, पार्टनर एनएसके अटॉर्नी। हमारा क्लाइंट एमआरटी म्यूजिक भारत में सबसे लोकप्रिय, प्रतिष्ठित और सम्मानित क्षेत्रीय संगीत कंपनियों में से एक है और विभिन्न भाषाओं में सिनेमैटोग्राफ फिल्मों, गीतों, संगीत एल्बम, वीडियो आदि के निर्माण और / या अधिग्रहण के बिजनेस में है।

हाल में  एमआरटी म्यूजिक ने कॉपीराइट एक्ट के तहत भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है, जिसका प्रतिनिधित्व इसके महासचिव, श्री जयराम रमेश, श्रीमती सुप्रिया श्रीनेट, श्री राहुल गांधी द्वारा किया जा रहा  है।

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ये शिकायत मुख्य रूप से एमआरटी म्यूजिक के कॉपीराइट के उल्लंघन के रूप में संचालन समिति के सदस्यों की गैरकानूनी धोखाधड़ी और अवैध कार्यों से संबंधित है। INC ने अवैध रूप से फिल्म KGF - चैप्टर 2 के गीतों को हिंदी में डाउनलोड और सिंक्रनाइज़ और प्रसारित करके एक वीडियो बनाया है और इसे INC के स्वामित्व में दिखाया गया है। उन्होंने वीडियो में "भारत जोड़ो यात्रा" नाम के एक लोगो का भी उपयोग किया है और इसे अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट किया है।

एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल द्वारा की गई ये गैरकानूनी कार्रवाइयां कानून के शासन और निजी व्यक्तियों और संस्थाओं के अधिकारों के प्रति उनकी घोर अवहेलना को दर्शाती हैं, जबकि वे इस भारत जोड़ो यात्रा का आयोजन देश पर शासन करने का अवसर तलाशने और आम आदमी और बिजनेस अधिकारों की रक्षा के लिए कानून बनाने के लिए कर रहे हैं। ।

बता दें, कि एमआरटी म्यूजिक एक निजी संस्था है जो सालों से इस बिजनेस में है।

एमआरटी म्यूजिक ने केवल अपने वैधानिक अधिकारों को लागू करने के लिए हाल में  शिकायत दर्ज की है और किसी भी राजनीतिक दल की छवि खराब करने का कोई इरादा नहीं है।

एम नवीन कुमार, पार्टनर, एमआरटी म्यूजिक ने म्यूजिक लेबल की ओर से  आधिकारिक बयान दिया है।

उन्होंने कहा, डिजिटल दुनिया में आज कॉपीराइट अधिनियम द्वारा संरक्षित हमारी बौद्धिक संपदा हमारे लिए अहम है और हमारे लिए पूरी तरह से हैरान थे जब हमने हाल ही में इंडियन नेशनल कांग्रेस (आईएनसी) पार्टी द्वारा पोस्ट किया गया वीडियो देखा जिसमें श्री राहुल गांधी, सदस्य, संचालन समिति, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने हमारी मर्जी के बिना अपने राजनीतिक एजेंडे को आगे बढ़ाने और मार्केटिंग और प्रचार के लिए उनका उपयोग किया है। उल्लंघन किए गए वीडियो INC द्वारा उनके आधिकारिक सोशल हैंडल पर पोस्ट किया गया था और सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी देखे जा सकता है। आईएनसी जैसी संस्था को भारतीय नागरिकों के लिए एक उदाहरण स्थापित करना होगा, हालांकि इस केस में इन्होंने खुद कानून तोड़ा है और हमारे कॉपीराइट और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का उल्लंघन कर रहे है, जिसे हमने खरीदने के लिए भारी रकम खर्च की है। कांग्रेस की ओर से यह अधिनियम भारतीय जनता को पूरी तरह से गलत संकेत भेजता है और हमारे कॉपीराइट की सुरक्षा के कोशिशो के बिल्कुल विपरीत है। इस गंभीर उल्लंघन को हम पूरी कोशिश के साथ चुनौती देंगे।

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