200 करोड़ के वसूली केस में Nora Fatehi को कोर्ट का समन, 2 नवंबर को गवाह के तौर पर होना होगा पेश

Edited By Updated: 01 Nov, 2026 04:12 PM

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बॉलीवुड अभिनेत्री नोरा फतेही को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश होने के लिए समन (बुलावा) भेजा गया है। उन्हें कथित ठग सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े 200 करोड़ रुपये के जबरन वसूली मामले में अभियोजन पक्ष की गवाह के तौर पर बुलाया गया है।

Nora Fatehi Court Summons : बॉलीवुड अभिनेत्री नोरा फतेही को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश होने के लिए समन (बुलावा) भेजा गया है। उन्हें कथित ठग सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े 200 करोड़ रुपये के जबरन वसूली मामले में अभियोजन पक्ष की गवाह के तौर पर बुलाया गया है। कोर्ट ने उन्हें 2 नवंबर को पेश होने का निर्देश दिया है। इस मामले में दाखिल तीसरी सप्लीमेंट्री चार्जशीट में नोरा फतेही का नाम गवाह LW-3 के तौर पर दर्ज है।

यह मामला इस आरोप से जुड़ा है कि दिल्ली की रोहिणी जेल में बंद रहने के दौरान, सुकेश चंद्रशेखर ने वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों का रूप धरकर, पूर्व रैनबैक्सी प्रमोटर शिविंदर मोहन सिंह की पत्नी अदिति सिंह से 2020-21 के बीच लगभग 200 करोड़ रुपये की जबरन वसूली की।

आरोप है कि उसने पैसे के बदले अदिति सिंह के पति को जेल से बाहर निकलवाने का वादा किया था। दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (EOW) ने इस जबरन वसूली के मामले की जांच की और 'महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट' (MCOCA) के तहत चार्जशीट दाखिल की। ​​इससे पहले, EOW ने नोरा फतेही से सुकेश चंद्रशेखर और उसकी पत्नी लीना मारिया पॉलोस के साथ उनके कथित संबंधों को लेकर पूछताछ की थी। 

पुलिस ने CrPC की धारा 164 के तहत उनका बयान दर्ज किया था और बाद में उन्हें सप्लीमेंट्री चार्जशीट में अभियोजन पक्ष का गवाह बनाया। अभिनेत्री ने जांचकर्ताओं को बताया था कि चंद्रशेखर के साथ उनकी बातचीत उसकी पत्नी के जरिए होती थी। उनसे दिसंबर 2020 में चेन्नई में आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल होने के बारे में भी पूछताछ की गई थी

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