Edited By ,Updated: 06 Jan, 2016 09:02 AM

जे.बी.टी. शिक्षक भर्ती घोटाले में 10 साल की सजा पाए हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओ.पी. चौटाला के बेटे अजय चौटाला की तरफ से दायर की गई पैरोल याचिका पर दिल्ली सरकार ने दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष अपनी रिपोर्ट दायर नहीं की।
नई दिल्ली: जे.बी.टी. शिक्षक भर्ती घोटाले में 10 साल की सजा पाए हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओ.पी. चौटाला के बेटे अजय चौटाला की तरफ से दायर की गई पैरोल याचिका पर दिल्ली सरकार ने दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष अपनी रिपोर्ट दायर नहीं की। न्यायमूर्ति आशुतोष कुमार ने इस मामले में दिल्ली सरकार को निर्देश दिया है कि वह इस मामले में अपनी रिपोर्ट दायर करे। अब इस मामले में 29 जनवरी को सुनवाई होगी।
अजय की तरफ से याचिका दायर कर 3 माह की पैरोल दिए जाने की मांग की गई है। अजय चौटाला ने अपने अधिवक्ता सुधीर नंदराजोग व अधिवक्ता अमित साहनी के जरिए दायर याचिका में कहा है कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। इसलिए उनको अपना इलाज करवाना है। वहीं उनको अपने सामाजिक संबंध बनाने हैं। इसलिए उनको 3 माह की पैरोल दी जाए।