शिक्षक भर्ती घोटाला: ओम प्रकाश चौटाला ने मांगा 60 दिनों का पैरोल

Edited By Updated: 10 Nov, 2015 09:14 AM

om prakash chautala sought 60 days parole

शिक्षक भर्ती घोटाले में 10 साल की कैद की सजा काट रहे हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला इलाज कराने के वास्ते 60 दिनों के पैरोल की मांग करते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय में दस्तक दिया।

नई दिल्ली: शिक्षक भर्ती घोटाले में 10 साल की कैद की सजा काट रहे हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला इलाज कराने के वास्ते 60 दिनों के पैरोल की मांग करते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय में दस्तक दिया। उच्चतम न्यायालय ने उच्च न्यायालय के आदेश के विरूद्ध चौटाला और उनके बेटे अजय सिंह चौटाले की अपील तीन अगस्त को यह कहते हुए खारिज कर दी थी कि यह आदेश तर्कसंगत है। हालांकि शीर्ष अदालत ने कहा था कि अभियुक्त स्वास्थ्य के आधार पर पैरोल जैसी राहत की मांग को लेकर उच्च न्यायालय जा सकते हैं। 


चौटाला (82), उनके बेटे और तीन अन्य इस मामले में फिलहाल 10 साल की जेल की सजा काट कर रहे हैं। चौटाला ने पोलियो से ग्रस्त अपनी टांगों का इलाज कराने के लिए 60 दिनों के पैरोल की मांग की है। अर्जी में कहा गया है कि आठ सितंबर को चौटाला ने चिकित्सा आधार पर पैरोल के लिए तिहाड़ के जेल अधीक्षक से आवेदन दिया था। अर्जी में कहा गया है, ‘‘20 अक्तूबर को दिल्ली सरकार के गृह विभाग ने सूचित किया गया कि उनकी पैरोल अर्जी 2010 के पैरोल दिशानिर्देश को ध्यान में रखकर खारिज की जाती है क्योंंकि इस दिशानिर्देश के हिसाब से पिछले पैरोल के खत्म होने के बार छह माह की अवधि बीत गयी हो।’’ 

वकील अमित साहनी के माध्यम से दायर इस अर्जी में कहा गया है कि याचिकाकर्ता जन्म से ही पोलियो से ग्रस्त हैं और उन्हें 60 फीसदी विकलांगता है। वह सुनवाई के दौरान जमानत पर थे और उन्हें पैरोल पर रिहा किया गया था लेकिन उन्होंने कभी उसका दुरुपयोग नहीं किया।  वकील ने कहा कि छह माह की अवधि 28 नवंबर को समाप्त हो रही है, अतएव नरम रूख अपनाने हुए अर्जी मंजूर की जाए।

उच्च न्यायालय ने चौटाला, उनके बेटे और तीन अन्य को सुनायी गयी कैद की सजा पर पांच मार्च केा यह कहते हुए मुहर लगा दी थी कि ढेर सारे सबूतों से देश में चौंकाने वाली स्थिति का पता चलता है। इन पिता-पुत्र और 53 अन्य को 16 जनवरी, 2013 को निचली अदालीत ने वर्ष 2000 मं हरियाधा में 3206 जेबीटी शिक्षकों की अवैध रूप से भर्ती करने को लेकर दोषी ठहराया था।

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