पाकिस्तान कोर्ट ने ईशनिंदा के आरोपी चार लोगों को सुनाई मौत की सजा, 52 लाख जुर्माना भी लगाया

Edited By Updated: 25 Jan, 2025 07:00 PM

pakistani court sentences 4 people to death for blasphemy

पाकिस्तान की एक अदालत ने फेसबुक पर ईशनिंदा वाली सामग्री साझा करने के जुर्म में चार लोगों को मौत की सजा के साथ ही 80 साल के कैद की सजा सुनाई है। एक अधिकारी ने शनिवार ...

Islamabad: पाकिस्तान की एक अदालत ने फेसबुक पर ईशनिंदा वाली सामग्री साझा करने के जुर्म में चार लोगों को मौत की सजा के साथ ही 80 साल के कैद की सजा सुनाई है। एक अधिकारी ने शनिवार को यह जानकारी दी। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मोहम्मद तारिक अयूब ने शुक्रवार को चार संदिग्धों - वाजिद अली, अहफाक अली साकिब, राणा उस्मान और सुलेमान साजिद को पैगंबर मुहम्मद (PBUH) और उनके सहयोगियों तथा उनकी पत्नियों का अपमान करने के लिए दोषी ठहराया।

 

अदालत के अधिकारी ने कहा कि दोषियों ने चार अलग-अलग पहचानपत्र (ID) से फेसबुक पर ईशनिंदा संबंधी सामग्री अपलोड की। अधिकारी ने कहा, ‘‘न्यायाधीश ने अभियोजन एवं बचाव पक्ष, दोनों की दलीलें और गवाहों के बयान सुनने के बाद उनमें से प्रत्येक को अलग-अलग मामलों में मौत की सजा के साथ सही 80 साल कैद की सजा सुनाई।''

 

अधिकारी ने बताया कि दोषियों के खिलाफ 52 लाख पाकिस्तानी रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। एमनेस्टी इंटरनेशनल के अनुसार, पाकिस्तान के ईशनिंदा कानूनों का इस्तेमाल अक्सर धार्मिक अल्पसंख्यकों और झूठे आरोपों का निशाना बनने वाले अन्य लोगों के खिलाफ किया जाता है, यह कानून आरोपियों को धमकाने या मारने के लिए तैयार निगरानीकर्ताओं का हौसला बढ़ाता है।  

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