Edited By Rohini Oberoi,Updated: 05 Apr, 2026 01:57 PM

महाराष्ट्र के ठाणे जिले के एक परिवार के काले जादू के डर का फायदा उठाकर एक व्यक्ति ने उससे कथित तौर पर 1.66 करोड़ रुपये से अधिक की ठगी की। पुलिस ने रविवार को बताया कि आरोपी ने परिवार के काले जादू के डर का फायदा उठाया और उन्हें व्यापक अनुष्ठानों और...
नेशनल डेस्क। महाराष्ट्र के ठाणे जिले के एक परिवार के काले जादू के डर का फायदा उठाकर एक व्यक्ति ने उससे कथित तौर पर 1.66 करोड़ रुपये से अधिक की ठगी की। पुलिस ने रविवार को बताया कि आरोपी ने परिवार के काले जादू के डर का फायदा उठाया और उन्हें व्यापक अनुष्ठानों और तीर्थयात्राओं के माध्यम से दैवीय उपचार का वादा किया। एक अधिकारी ने बताया कि कासारवडवली पुलिस जिले ने दो अप्रैल को पड़ोसी मुंबई के अंधेरी निवासी मंजुनाथ शेट्टी के खिलाफ परिवार के आरोपों के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की, जिसमें परिवार ने आरोप लगाया था कि उन्हें दो साल की अवधि में एक रिश्तेदार द्वारा किए गए "काले जादू को बेअसर करने" के लिए आरोपी को भुगतान करने के लिए बरगलाया गया था।
शिकायत के अनुसार परिवार की परेशानी जनवरी 2024 में शुरू हुई जब वे एक कार्यक्रम में शेट्टी से मिले, और उनकी आर्थिक परेशानियों के बारे में जानने पर, उसने उन्हें विश्वास दिलाया कि उनके रिश्तेदार ने उनकी प्रगति में बाधा डालने के लिए उन पर "काला जादू" किया है। अधिकारी ने कहा कि इसे बेअसर करने के लिए शेट्टी ने कई व्यापक अनुष्ठानों और भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों की अनिवार्य तीर्थयात्रा का सुझाव दिया और परिवार में हुई कई छोटी-मोटी दुर्घटनाओं का फायदा उठाकर उसने कथित तौर पर उनसे कई भुगतान करवाए। उन्होंने बताया कि फरवरी और अप्रैल 2024 के बीच उसने अनुष्ठान सामग्री खरीदने के लिए 10 लाख रुपये नकद लिए, और मई 2024 से जनवरी 2026 तक, परिवार ने ऑनलाइन लेनदेन के माध्यम से आरोपी और उसकी मां से संबंधित विभिन्न बैंक खातों में लगभग 1.56 करोड़ रुपये हस्तांतरित किए।
अधिकारी ने बताया कि आरोपी ने यह भी दावा किया कि उसे लंबित अदालती मामलों के लिए पैसे की जरूरत है और चेतावनी दी कि अगर उसे जेल हुई तो अनुष्ठान अधूरे रह जाएंगे और परिवार की स्थिति में कभी सुधार नहीं होगा। उन्होंने बताया कि हालांकि अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, लेकिन पुलिस ने शेट्टी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 318(4) (धोखाधड़ी) और महाराष्ट्र मानव बलि और अन्य अमानवीय, बुराई और अघोरी प्रथाओं और काला जादू की रोकथाम और उन्मूलन अधिनियम, 2013 के संबंधित प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया है।