Delhi: वायु प्रदूषण के उपायों में ढील देने से SC का इनकार, कहा- GRAP IV प्रतिबंध 2 दिसंबर तक जारी रहेंगे

Edited By rajesh kumar,Updated: 28 Nov, 2024 08:11 PM

all grap iv curbs except those concerning schools to continue till dec 2 sc

सर्वोच्च न्यायालय ने गुरुवार को राष्ट्रीय राजधानी में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (जीआरएपी) के चरण 4 के तहत आपातकालीन उपायों में ढील देने से इनकार कर दिया और इसे 2 दिसंबर तक जारी रखने का आदेश दिया।

नेशनल डेस्क: सर्वोच्च न्यायालय ने गुरुवार को राष्ट्रीय राजधानी में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (जीआरएपी) के चरण 4 के तहत आपातकालीन उपायों में ढील देने से इनकार कर दिया और इसे 2 दिसंबर तक जारी रखने का आदेश दिया। न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने कहा कि न्यायालय आयुक्तों द्वारा प्रस्तुत दूसरी रिपोर्ट से पता चलता है कि अधिकारी जीआरएपी IV प्रतिबंधों को अक्षरशः लागू करने में "घोर विफलता" दिखा रहे हैं।

GRAP IV के सभी उपाय सोमवार तक लागू रहेंगे- पीठ  
पीठ ने कहा, "हम यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि स्कूलों के संबंध में संशोधित उपायों को छोड़कर GRAP IV के सभी उपाय सोमवार तक लागू रहेंगे। इस बीच, वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग एक बैठक करेगा और GRAP IV से GRAP III या GRAP II में जाने के बारे में सुझाव देगा। हम यह भी स्पष्ट करना चाहते हैं कि यह आवश्यक नहीं है कि GRAP IV में दिए गए सभी उपायों को समाप्त कर दिया जाए।"
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अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई में तेजी लाने की जरूरत
इसमें कहा गया है कि जीआरएपी-IV प्रतिबंधों को सुनिश्चित करने में "गंभीर चूक" के लिए अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई में तेजी लाने की जरूरत है। पीठ ने पंजाब से संबंधित एक मीडिया रिपोर्ट का संज्ञान लिया, जिसमें एक भूमि अभिलेख अधिकारी और संगरूर ब्लॉक पटवारी यूनियन के अध्यक्ष ने खुले तौर पर किसानों को उपग्रह की नजर से बचने के लिए शाम 4 बजे के बाद पराली जलाने की सलाह देने की बात स्वीकार की थी। 

पीठ ने कहा, "हम इस खबर की सत्यता के बारे में नहीं जानते लेकिन अगर यह सही है तो यह बहुत गंभीर मामला है। (पंजाब) राज्य के अधिकारी किसी भी किसान को इस तथ्य का फायदा उठाने की अनुमति नहीं दे सकते कि वर्तमान में दिन के कुछ घंटों के दौरान होने वाली गतिविधियों का पता लगाया जा रहा है। पंजाब सरकार को तुरंत सभी अधिकारियों को निर्देश जारी करना चाहिए कि वे ऐसी किसी भी गतिविधि में शामिल न हों।"  
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GRAP-4 प्रतिबंध विशेष रूप से राष्ट्रीय राजधानी में गैर-ज़रूरी सामान ले जाने वाले ट्रकों के प्रवेश को प्रतिबंधित करने से संबंधित हैं। 2017 में पहली बार लागू किया गया GRAP वायु प्रदूषण विरोधी उपायों का एक सेट था, जिसका पालन स्थिति की गंभीरता के अनुसार राजधानी और उसके आसपास के क्षेत्रों में किया जाता था।

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