Income Tax Return: 16 सितंबर की डेडलाइन खत्म होने के बावजूद अभी भी भर सकते हैं ITR, जानें पूरी प्रक्रिया

Edited By Updated: 28 Sep, 2025 03:35 PM

despite the expiry of the september 16 deadline you can still file itr

यदि आप 16 सितंबर 2025 तक इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल नहीं कर पाए हैं, तो भी अब इसे दाखिल किया जा सकता है। इसे बिलेटेड ITR कहा जाता है और वित्त वर्ष खत्म होने के दो साल तक फाइल किया जा सकता है। लेट फाइलिंग पर 5,000 रुपये तक पेनल्टी और टैक्स देय होने...

नेशनल डेस्क : सभी करदाताओं को इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) तय समय पर फाइल करना होता है। इस साल की डेडलाइन तारीख 16 सितंबर 2025 थी। लेकिन जो लोग इस तारीख तक रिटर्न फाइल नहीं कर पाए हैं अब उनका क्या? ऐसे में सवाल उठता है कि क्या अब भी ITR फाइल किया जा सकता है और इसके लिए प्रक्रिया क्या है।

बिलेटेड ITR 

अगर आप 16 सितंबर 2025 की डेडलाइन मिस कर चुके हैं, तब भी आप बिलेटेड ITR फाइल कर सकते हैं। इनकम टैक्स एक्ट के तहत आमतौर पर वित्त वर्ष खत्म होने के दो साल तक रिटर्न दाखिल किया जा सकता है।

लेट फाइलिंग पर पेनल्टी

देर से ITR फाइल करने पर लेट फाइलिंग पेनल्टी लग सकती है, जो अधिकतम 5,000 रुपये तक हो सकती है। इसके अलावा, अगर आपके ऊपर टैक्स देय है, तो धारा 23A के तहत हर महीने 1% ब्याज देना होगा।

बिलेटेड ITR कैसे फाइल करें

बिलेटेड ITR फाइल करने के लिए आप डिजिटल पोर्टल या ई-फाइलिंग वेबसाइट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए आपके पास PAN, बैंक अकाउंट और जरूरी दस्तावेज तैयार होने चाहिए। इस तरह आप आसानी से अपना रिटर्न दाखिल कर सकते हैं।

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इस साल की आखिरी तारीख

इस साल के टैक्स सीजन (2024-25) के लिए बिलेटेड ITR फाइल करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2025 है। इसका मतलब है कि जो लोग 16 सितंबर 2025 तक रिटर्न नहीं भर पाए, वह अब भी 31 दिसंबर 2025 तक इसे सबमिट कर सकते हैं।

 


 


 

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