Edited By Hitesh,Updated: 12 Jan, 2022 06:31 PM

दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) ने बुधवार को स्पष्ट किया कि "आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं" या "छूट प्राप्त श्रेणी" से जुड़े लोगों की आवाजाही के लिए जारी किए गए ई-पास सप्ताहांत और रात्रि कर्फ्यू की पूरी अवधि के दौरान मान्य रहेंगे। डीडीएमए ने एक...
नेशनल डेस्क: दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) ने बुधवार को स्पष्ट किया कि "आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं" या "छूट प्राप्त श्रेणी" से जुड़े लोगों की आवाजाही के लिए जारी किए गए ई-पास सप्ताहांत और रात्रि कर्फ्यू की पूरी अवधि के दौरान मान्य रहेंगे। डीडीएमए ने एक आधिकारिक आदेश में कहा है कि पहले के आदेशों के तहत "आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं" या "छूट प्राप्त श्रेणी" से जड़े लोगों को रात्रि कर्फ्यू और सप्ताहांत कर्फ्यू के दौरान ई-पास दिखाने पर आवाजाही की अनुमति है।
उसमें कहा गया है कि इस संदर्भ में स्पष्ट किया जाता है कि 'आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं' या 'छूट प्राप्त श्रेणी' से जुड़े लोगों ने अवाजाही के लिए चार जनवरी या उसके बाद (डीडीएमए आदेश जारी करने की तारीख से) ई-पास लिया है तो वह रात्रि कर्फ्यू और सप्ताहांत कर्फ्यू के लागू रहने की पूरी अवधि के दौरान मान्य रहेगा।