Edited By Parveen Kumar,Updated: 25 Feb, 2026 07:02 PM

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने धन शोधन रोधक कानून (पीएमएलए) के तहत रिलायंस अनिल धीरूभाई अंबानी समूह के चेयरमैन अनिल अंबानी के मुंबई स्थित घर 'एबोड' को कुर्क कर लिया है, जिसकी कीमत 3,716 करोड़ रुपये है। आधिकारिक सूत्रों ने बुधवार को यह जानकारी दी। मुंबई...
नेशनल डेस्क : प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने धन शोधन रोधक कानून (पीएमएलए) के तहत रिलायंस अनिल धीरूभाई अंबानी समूह के चेयरमैन अनिल अंबानी के मुंबई स्थित घर 'एबोड' को कुर्क कर लिया है, जिसकी कीमत 3,716 करोड़ रुपये है। आधिकारिक सूत्रों ने बुधवार को यह जानकारी दी। मुंबई के पाली हिल इलाके में स्थित 66 मीटर ऊंचा यह आलीशान घर 17 मंजिला है।
सूत्रों के अनुसार, उनके समूह की कंपनी रिलायंस कम्युनिकेशंस (आरकॉम) द्वारा कथित बैंक धोखाधड़ी से जुड़े मामले में इस बहुमंजिला घर को कुर्क किया गया। ऐसा करने के लिए धन शोधन रोधक कानून (पीएमएलए) के तहत एक अस्थायी आदेश जारी किया गया है। उन्होंने बताया कि कुर्क की गई संपत्ति का मूल्य 3,716.83 करोड़ रुपये है।
अंबानी पूछताछ के दूसरे दौर के लिए यहां ईडी के सामने पेश हो सकते हैं। उन्होंने पहली बार अगस्त, 2025 में ईडी के सामने पेश होकर पीएमएलए के तहत अपना बयान दर्ज कराया था। ताजा आदेश के साथ इस मामले में कुर्क की गई संपत्तियों का कुल मूल्य अब लगभग 15,700 करोड़ रुपये हो गया है।