Edited By Yaspal,Updated: 16 Jul, 2021 10:11 PM

राजस्थान की गहलोत सरकार ने अनलॉक-5 के तहत नई गाइडलाइन जारी कर दी हैं। राज्य के गृह विभाग द्वारा जारी गाइडलाइन के मुताबिक, कावड़ यात्रा समेत सभी धार्मिक यात्राओं, जुलूसों एवं मेले में जाने की अनुमति नहीं होगी...
नेशनल डेस्कः राजस्थान की गहलोत सरकार ने अनलॉक-5 के तहत नई गाइडलाइन जारी कर दी हैं। राज्य के गृह विभाग द्वारा जारी गाइडलाइन के मुताबिक, कावड़ यात्रा समेत सभी धार्मिक यात्राओं, जुलूसों एवं मेले में जाने की अनुमति नहीं होगी। ईद- उल- जुहा पर एकत्रित होकर इबादत करने की अनुमति नहीं मिलेगी।
गृह विभाग की गाइडलाइन के अनुसार स्विमिंग पूल खोलने की अनुमति नहीं होगी। इसके अलावा सार्वजनिक उद्यान सुबह 5:00 से शाम 4:00 बजे तक खोलने की अनुमति होगी। जिन व्यक्तियों ने वैक्सीन की प्रथम डोज लगा ली है उन्हें शाम 4:00 बजे से शाम 8:00 बजे तक सार्वजनिक उद्यान में जाने की अनुमति होगी।