Edited By Anu Malhotra,Updated: 06 Feb, 2026 02:34 PM

क्या आप भी दुबई की चमक-धमक देखकर वहां से सोना लाने का मन बना रहे हैं? भारतीयों के लिए दुबई सिर्फ एक पर्यटन स्थल नहीं, बल्कि 'सोने की खान' जैसा है। शुद्धता और किफायती दामों की वजह से इसे 'सिटी ऑफ गोल्ड' कहा जाता है। आज के आंकड़ों को देखें तो दुबई और...
नेशनल डेस्क: क्या आप भी दुबई की चमक-धमक देखकर वहां से सोना लाने का मन बना रहे हैं? भारतीयों के लिए दुबई सिर्फ एक पर्यटन स्थल नहीं, बल्कि 'सोने की खान' जैसा है। शुद्धता और किफायती दामों की वजह से इसे 'सिटी ऑफ गोल्ड' कहा जाता है। आज के आंकड़ों को देखें तो दुबई और भारत में सोने की कीमतों में प्रति 10 ग्राम करीब 5,000 रुपये का बड़ा अंतर है। लेकिन रुकिए, एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग की सख्ती आपकी इस बचत पर पानी फेर सकती है। इसलिए घर लौटने से पहले टैक्स और वजन के गणित को समझना बेहद जरूरी है।
दुबई में सोना सस्ता होने का राज
दुबई में खरीदारी करना दो वजहों से फायदेमंद होता है। पहला तो यह कि वहां भारत की तरह 3% जीएसटी (GST) नहीं देना पड़ता। दूसरा बड़ा कारण है 'मेकिंग चार्ज'। भारत में गहने बनवाने का शुल्क जहां 12% तक चला जाता है, वहीं दुबई में यह महज 8% के आसपास रहता है। यही वजह है कि वहां से ज्वैलरी लाना हमेशा फायदे का सौदा लगता है।
टैक्स-फ्री सोना: पुरुष और महिलाओं के लिए अलग नियम
भारत सरकार ने विदेश से सोना लाने के लिए कुछ सीमाएं तय की हैं, जिन्हें पार करने पर आपको भारी जुर्माना या टैक्स देना पड़ सकता है:
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पुरुष यात्री: अगर आप पुरुष हैं, तो आप सिर्फ 20 ग्राम सोना (कीमत 50,000 रुपये से कम) ही बिना टैक्स दिए ला सकते हैं। इससे ज्यादा होने पर वजन के हिसाब से 3% से लेकर 10% तक कस्टम ड्यूटी चुकानी होगी।
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महिला यात्री: महिलाओं को थोड़ी ज्यादा छूट दी गई है। एक महिला यात्री 40 ग्राम तक के सोने के गहने (कीमत 1 लाख रुपये तक) बिना किसी शुल्क के ला सकती हैं। सीमा से ऊपर जाने पर टैक्स का स्लैब लागू हो जाता है।
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बच्चे: 15 साल से कम उम्र के बच्चे भी अपने साथ 40 ग्राम तक के आभूषण ला सकते हैं, बशर्ते उनके पास खरीद का पक्का बिल मौजूद हो।
दुबई गोल्ड रेट (प्रति ग्राम, AED में)
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24 कैरेट सोना: लगभग 585 – 598 यूएई दिरहम
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22 कैरेट सोना: लगभग 540 – 549 यूएई दिरहम
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21 कैरेट सोना: लगभग 518 – 524 यूएई दिरहम
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18 कैरेट सोना: लगभग 442 – 450 यूएई दिरहम
1 अप्रैल 2026 से बदल रही है तस्वीर
अगर आप अगले कुछ महीनों में दुबई जाने का प्लान कर रहे हैं, तो सावधान हो जाएं। 1 अप्रैल 2026 से 'बैगेज रूल्स' में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। अब तक सोने की कीमत (Value) को आधार माना जाता था, लेकिन नए नियमों के तहत अब सिर्फ वजन (Weight) ही मायने रखेगा। यानी अगर आप एक साल से ज्यादा विदेश में रहकर लौट रहे हैं, तो आपकी ज्वैलरी कितनी भी महंगी क्यों न हो, अगर उसका वजन तय सीमा के भीतर है तो आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा।
यात्रा की अवधि और कस्टम ड्यूटी
अगर आप दुबई सिर्फ घूमने गए हैं (6 महीने से कम का प्रवास), तो तय सीमा से ज्यादा सोना लाने पर आपको करीब 38.50% तक का भारी टैक्स देना पड़ सकता है। वहीं, जो लोग वहां लंबे समय से काम कर रहे हैं और 6 महीने बाद लौट रहे हैं, उन्हें 1 किलो तक सोना लाने पर लगभग 13.7% ड्यूटी देनी होती है। कुल मिलाकर, दुबई से सोना लाना तभी समझदारी है जब आप नियमों के दायरे में रहकर खरीदारी करें।