केरल के सिनेमा घरों पर कार्रवाई, पॉपकॉर्न और चाय-कॉफी बेचने के दौरान लोगों से हो रहा था धोखा

Edited By Updated: 11 Oct, 2026 08:48 AM

kerala theatres booked for underweight popcorn sales short measured tea coffee

केरल भर के सिनेमा थिएटरों में संयुक्त निरीक्षण के बाद 26 मामले दर्ज किए गए, पांच 'कारण बताओ' नोटिस जारी किए गए और कुल 62,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया। इन उल्लंघनों में कम वजन वाले पॉपकॉर्न बेचना, कम मात्रा में पेय पदार्थ देना, खाने-पीने की चीजों...

तिरुवनंतपुरम : केरल भर के सिनेमा थिएटरों में संयुक्त निरीक्षण के बाद 26 मामले दर्ज किए गए, पांच 'कारण बताओ' नोटिस जारी किए गए और कुल 62,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया। इन उल्लंघनों में कम वजन वाले पॉपकॉर्न बेचना, कम मात्रा में पेय पदार्थ देना, खाने-पीने की चीजों का गलत तरीके से भंडारण और लेबलिंग व वजन के नियमों का पालन न करना शामिल है।ये निरीक्षण लीगल मेट्रोलॉजी, खाद्य सुरक्षा और नागरिक आपूर्ति विभागों द्वारा नागरिक आपूर्ति मंत्री अनूप जैकब के निर्देशों पर किए गए थे। यह कार्रवाई थिएटरों में ज्यादा पैसे वसूलने, मूल्य सूची न दिखाने और पीने के पानी की सुविधा न होने की शिकायतों के बाद की गई।

पाई गई प्रमुख अनियमितताओं में अलुवा के माथा-माधुर्य थिएटर पर 25,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया। निरीक्षण में पाया गया कि 30 रुपए में बेची जा रही चाय की मात्रा तय 210 मिलीलीटर के बजाय केवल 130 मिलीलीटर थी। थिएटर में पॉपकॉर्न के वजन में भी काफी कमी पाई गई। कन्नूर के पय्यानूर में अर्चना कॉम्प्लेक्स पर कम वजन वाले पॉपकॉर्न बेचने के लिए 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया, जबकि चेरुपुझा के ए.के. सिने पैलेस पर इसी तरह के अपराध के लिए 5,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया। कोट्टायम के धन्या राम्या थिएटर पर भी घोषित वजन से कम पॉपकॉर्न बेचने के लिए 5,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया।

कोझिकोड जिले में फेरोक, चेरुवन्नूर के मल्लिकाप्लेक्स में पॉपकॉर्न का 60 ग्राम का पैकेट 7.5 ग्राम कम पाया गया। पलक्कड़ के चुन्नंबुथारा में सीएनसी सिनेमाज में 65 ग्राम के पैकेट में घोषित वजन से 25 ग्राम कम मात्रा पाई गई। कोल्लम के चिन्नाकडा में उषा एसी सिनेमा थिएटर में 130 मिलीलीटर बताकर बेची जा रही कॉफी की मात्रा केवल 92 मिलीलीटर पाई गई। थिएटर के फूड स्टॉल पर पैकेट की लेबलिंग और मूल्य सूची में मात्रा या वजन दिखाने में भी कमियां पाई गईं। जिला सप्लाई ऑफिसर और फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट ने अधूरे लेबल और बिल न देने के मामलों में केस दर्ज किए। 

जांच के दौरान फूड सेफ्टी के नियमों और वजन-माप से जुड़े नियमों के उल्लंघन का भी पता चला। कोझिकोड में रमानाट्टुकारा के सुरभि थिएटर्स को पैकेट पर बनाने वाले का नाम न लिखने के लिए नोटिस जारी किया गया। फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट ने खाने-पीने की चीजों को साफ-सफाई के बिना रखने, अधूरे लेबल और लाइसेंस रिन्यू न कराने के मामलों में केस दर्ज किए। कन्नूर में कनिचर के देव सिनेमाज के खिलाफ कम वजन वाले पॉपकॉर्न बेचने और उलिककल के SJ's G सिनेमा के खिलाफ ऐसी वजन करने वाली मशीन इस्तेमाल करने के लिए केस दर्ज किए गए, जिसे तय समय में स्टैम्प नहीं किया गया था। 

सिविल सप्लाई डिपार्टमेंट ने एक और थिएटर को अपनी प्राइस लिस्ट दिखाने और ऑडिटोरियम के बाहर पीने का पानी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। कोट्टायम में कुमारकोम के अनुपमा थिएटर और वेलवेट व्यू थिएटर को स्टैंडर्ड के मुताबिक न होने वाले माप का इस्तेमाल करने के लिए नोटिस जारी किए गए। अलाप्पुझा में चेंगन्नूर के C सिनेमाज पर ऐसे वजन और माप का इस्तेमाल करने के लिए 2000 रुपए का जुर्माना लगाया गया, जिन्हें तय समय में स्टैम्प नहीं किया गया था। रायबन सिने हाउस को अपनी दिखाई गई कीमत की जानकारी में पॉपकॉर्न का वजन न बताने के लिए नोटिस दिया गया।

मलप्पुरम में कोट्टक्कल के लीना थिएटर के खिलाफ कम वजन वाले पॉपकॉर्न बेचने, खाने-पीने की चीजों को साफ-सफाई के बिना रखने, जरूरी मेडिकल सर्टिफिकेट के बिना फूड हैंडलर्स को काम पर रखने और खाना संभालते समय कर्मचारियों के हेड कैप पहनने को सुनिश्चित न करने के मामलों में केस दर्ज किया गया। त्रिशूर में इरिंजालकुडा के चेम्बाकासेरी सिनेमाज, चलाकुडी के D सिनेमाज और सुरभि थिएटर, और ऊराकम के शिवथम थिएटर की जांच में पाया गया कि इलेक्ट्रॉनिक वजन करने वाली मशीनों का तय समय में दोबारा वेरिफिकेशन और स्टैम्पिंग नहीं किया गया था। एर्नाकुलम जिले के अलुवा, अंगमाली, नॉर्थ परावुर, अय्यम्पिल्ली और न्जारक्कल में स्थित आठ थिएटर्स की जांच की गई। सिविल सप्लाई डिपार्टमेंट ने अलुवा थिएटर को पीने का पानी साफ तौर पर दिखाई देने वाली जगह पर रखने का निर्देश भी दिया।
 

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