Lok Adalat: साल 2026 में कब-कब लगेंगे लोक अदालत, देखें पूरा शेड्यूल

Edited By Updated: 15 Dec, 2025 01:45 PM

lok adalat 2026 dates traffic challan settlement india

लोक अदालत 2026 का इंतजार ट्रैफिक चालान से परेशान लोगों को बड़ी राहत देगा। साल 2026 में चार राष्ट्रीय लोक अदालतों का आयोजन मार्च, मई, सितंबर और दिसंबर में किया जाएगा, जबकि दिल्ली में 10 जनवरी को विशेष लोक अदालत लगेगी। लोक अदालत में छोटे ट्रैफिक...

नेशनल डेस्क : लोक अदालत का लोगों को हर साल बेसब्री से इंतजार रहता है। खासकर वे लोग जिनके ट्रैफिक चालान लंबे समय से पेंडिंग पड़े होते हैं, उनके लिए लोक अदालत किसी बड़ी राहत से कम नहीं होती। नए साल की शुरुआत से पहले अब हर कोई यह जानना चाहता है कि वर्ष 2026 में कुल कितनी लोक अदालतों का आयोजन किया जाएगा और ये किन-किन महीनों में लगेंगी। अगर आप भी अपने पुराने ट्रैफिक चालान का निपटारा सस्ते में करना चाहते हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद अहम है।

Lok Adalat 2026 Dates
साल 2026 में कुल चार राष्ट्रीय लोक अदालतों का आयोजन किया जाएगा। इन सभी तारीखों की घोषणा पहले ही कर दी गई है ताकि लोग समय रहते तैयारी कर सकें और ऑनलाइन टोकन लेकर अपने चालान का निपटारा करवा सकें।

पहली लोक अदालत: 14 मार्च 2026

दूसरी लोक अदालत: 9 मई 2026

तीसरी लोक अदालत: 12 सितंबर 2026

चौथी लोक अदालत: 12 दिसंबर 2026

इसके अलावा दिल्लीवासियों के लिए एक अतिरिक्त लोक अदालत का आयोजन 10 जनवरी 2026 को किया जाएगा। दरअसल, 13 दिसंबर 2025 को दिल्ली में लोक अदालत का आयोजन नहीं हो पाया था, इसी कारण जनवरी 2026 में विशेष लोक अदालत लगाई जा रही है।

लोक अदालत क्या है और क्यों है जरूरी?
लोक अदालत का आयोजन सरकार की ओर से किया जाता है, जिसमें छोटे-मोटे मामलों का आपसी सहमति से निपटारा किया जाता है। ट्रैफिक चालान से जुड़े मामलों में लोक अदालत आम लोगों के लिए बड़ी राहत लेकर आती है। यहां पुराने पेंडिंग ट्रैफिक चालान बहुत ही कम रकम में निपटा दिए जाते हैं। कई मामलों में चालान की राशि काफी कम कर दी जाती है, जबकि कुछ मामलों में चालान पूरी तरह माफ भी हो सकता है।

हालांकि, यह समझना बेहद जरूरी है कि लोक अदालत में हर तरह के मामलों की सुनवाई नहीं होती। लोक अदालत में न तो एक्सीडेंट से जुड़े मामलों की सुनवाई होती है और न ही किसी तरह के क्राइम से जुड़े केस यहां लिए जाते हैं। लोक अदालत में आमतौर पर छोटे ट्रैफिक उल्लंघनों से जुड़े चालानों का निपटारा किया जाता है। इनमें सीट बेल्ट न पहनना, जेब्रा लाइन पर गाड़ी खड़ी करना, रेड लाइट जंप करना, हेलमेट न पहनना, नो पार्किंग में वाहन खड़ा करना जैसे मामले शामिल होते हैं।

कौन से दस्तावेज की पड़ती है जरूरत?
लोक अदालत में शामिल होने से पहले कुछ जरूरी प्रक्रियाएं पूरी करनी होती हैं। सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि लोक अदालत के आयोजन से कुछ दिन पहले ऑनलाइन टोकन लेना अनिवार्य होता है। इस टोकन को आप अप्वाइंटमेंट भी कह सकते हैं। ऑनलाइन टोकन लेने के लिए आपको अपनी गाड़ी से जुड़ी कुछ जानकारी दर्ज करनी होती है। जैसे ही वाहन की जानकारी डाली जाती है, आपके सामने आपके ट्रैफिक चालान से जुड़ी पूरी डिटेल्स आ जाती हैं।

टोकन लेते समय आपसे यह भी पूछा जाता है कि आप किस कोर्ट में जाना चाहते हैं। कोर्ट का चयन करने के बाद आपको समय (Time Slot) चुनने का विकल्प दिया जाता है, ताकि तय समय पर ही आपकी सुनवाई हो सके। अप्वाइंटमेंट कन्फर्म होने के बाद उसकी प्रिंट आउट कॉपी निकालकर लोक अदालत में ले जाना जरूरी होता है। इस प्रिंट आउट में कई महत्वपूर्ण जानकारियां होती हैं, जैसे कोर्ट का नाम, सुनवाई का समय, किस मोटर व्हीकल एक्ट के तहत चालान काटा गया, चालान कहां और किस समय काटा गया।

एक अहम नियम यह भी है कि जिस व्यक्ति के नाम पर टोकन जारी किया जाता है, वही व्यक्ति लोक अदालत में उपस्थित हो सकता है। किसी अन्य व्यक्ति को उसकी जगह जाने की अनुमति नहीं दी जाती।

Related Story

Trending Topics

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!