बेटी से दुष्कर्म करने के दोषी व्यक्ति को 20 साल की कैद, डरा-धमकाकर किया...

Edited By Updated: 31 Oct, 2025 02:04 AM

man convicted of raping daughter gets 20 years  imprisonment

उत्तर प्रदेश के झांसी जिले की एक अदालत ने अपनी ही नाबालिग सौतेली बेटी को डरा- धमकाकर उससे दुष्कर्म करने के मामले में एक व्यक्ति को बृहस्पतिवार को दोषी करार देते हुए 20 साल के कैद और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।

नेशनल डेस्क: उत्तर प्रदेश के झांसी जिले की एक अदालत ने अपनी ही नाबालिग सौतेली बेटी को डरा—धमकाकर उससे दुष्कर्म करने के मामले में एक व्यक्ति को बृहस्पतिवार को दोषी करार देते हुए 20 साल के कैद और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनायी।

विशेष लोक अभियोजक विजय सिंह कुशवाहा ने बताया कि 29 अगस्त 2021 को लहचूरा थाने में दर्ज करायी गयी रिपोर्ट में आरोप लगाया गया था कि प्रकाश आदिवासी नामक व्यक्ति ने अपनी 14 वर्षीय सौतेली बेटी को डरा- धमकाकर कई बार दुष्कर्म किया है।

इस संबंध में पुलिस ने आरोपी के खिलाफ बलात्कार के आरोप में मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया था। वह पिछले करीब साढ़े चार साल से जेल में ही है। कुशवाहा ने बताया कि अपर सत्र न्यायाधीश मोहम्मद नैयाज अहमद अंसारी की अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपी सौतेले पिता को 20 वर्ष के कठोर कारावास और 50 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।

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