जमीन बेचने पर ज्यादा मुनाफा, जानिए कैसे करें प्रॉपर्टी टैक्स बचत और ₹28 लाख तक का फायदा! जल्दी पढ़ें

Edited By Updated: 04 Jul, 2025 11:22 AM

property tax saving using cii index long term capital gain tax on property

अगर आप जमीन या प्रॉपर्टी बेचने का सोच रहे हैं तो आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आए हैं जिससे आप कैपिटल गेन टैक्स में बड़ा बचाव कर सकते हैं। हाल ही में सरकार ने कॉस्ट इंफ्लेशन इंडेक्स (CII) में बड़ा बदलाव किया है, जिससे प्रॉपर्टी बेचने...

नेशनल डेस्क: अगर आप जमीन या प्रॉपर्टी बेचने का सोच रहे हैं तो आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आए हैं जिससे आप कैपिटल गेन टैक्स में बड़ा बचाव कर सकते हैं। हाल ही में सरकार ने कॉस्ट इंफ्लेशन इंडेक्स (CII) में बड़ा बदलाव किया है, जिससे प्रॉपर्टी बेचने पर टैक्स की गणना आसान और आपके लिए फायदेमंद हो सकती है। आइए समझते हैं क्या है CII और कैसे इसका इस्तेमाल कर आप भारी टैक्स बचा सकते हैं।

कॉस्ट इंफ्लेशन इंडेक्स (CII) क्या है?

सरकार हर साल एक नंबर जारी करती है जिसे कॉस्ट इंफ्लेशन इंडेक्स यानी CII कहा जाता है। इसका मकसद कैपिटल गेन टैक्स की गणना में मदद करना है ताकि मुद्रास्फीति (महंगाई) के कारण संपत्ति के बढ़े हुए मूल्यों पर टैक्स न लगे। सरल शब्दों में, CII आपके पुराने खरीदे गए प्रॉपर्टी की कीमत को आज के हिसाब से सही तरीके से एडजस्ट करता है ताकि टैक्स केवल असली मुनाफे पर लगे।

नया CII और इससे मिलने वाला फायदा

सरकार ने हाल ही में वित्त वर्ष 2025-26 और असेसमेंट ईयर 2026-27 के लिए CII को 376 कर दिया है, जबकि पहले यह 363 था। इसका मतलब यह है कि पुराने खरीदे गए प्रॉपर्टी के खरीद मूल्य को अब ज्यादा सही तरीके से एडजस्ट किया जाएगा। इससे कैपिटल गेन पर टैक्स कम लगेगा और आपको लाखों रुपए तक का फायदा हो सकता है।

उदाहरण से समझें कैलकुलेशन

मान लीजिए आपने 2002 में कोई प्रॉपर्टी ₹10,00,000 में खरीदी थी। उस समय का CII 100 था। अब वित्त वर्ष 2025-26 में CII बढ़कर 376 हो गया है।

यदि आप अपनी प्रॉपर्टी ₹50,00,000 में बेचते हैं तो:

  • एडजस्टेड लागत होगी = ₹10,00,000 × (376 / 100) = ₹37,60,000

  • कैपिटल गेन = बिक्री मूल्य - एडजस्टेड लागत = ₹50,00,000 - ₹37,60,000 = ₹12,40,000

अगर CII का इस्तेमाल न किया जाए तो आपका कैपिटल गेन होगा ₹40,00,000, जिस पर टैक्स ज्यादा लगेगा।

टैक्स की नई व्यवस्था और विकल्प

सरकार ने 23 जुलाई 2024 से नए नियम लागू किए हैं।

  • अगर आपने संपत्ति 23 जुलाई 2024 से पहले खरीदी और बेची है तो आप CII का लाभ उठा सकते हैं।

  • 23 जुलाई 2024 के बाद की बिक्री पर दो विकल्प मिलते हैं:

    1. फ्लैट 12.5% टैक्स (CII के बिना)

    2. 20% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स (CII के साथ)

ध्यान दें, अनिवासी भारतीय (NRI) और कंपनियां केवल फ्लैट रेट टैक्स विकल्प का ही इस्तेमाल कर सकती हैं।

क्यों जरूरी है CII से टैक्स बचाना?

CII से आपका कैपिटल गेन कम होता है, इसलिए आप कम टैक्स देंगे। जैसे ऊपर के उदाहरण में आपने ₹40 लाख के बजाय सिर्फ ₹12.4 लाख पर टैक्स दिया। यह आपको करीब ₹28 लाख तक का फायदा पहुंचा सकता है।

कैसे करें टैक्स बचाने के लिए तैयारी?

  • प्रॉपर्टी खरीद और बिक्री की तारीखों को ध्यान से नोट करें।

  • पुराने CII और नए CII की जानकारी जरूर लें।

  • टैक्स फाइलिंग करते वक्त CII के अनुसार एडजस्टेड कॉस्ट को सही तरीके से भरें।

  • अगर आप अनिवासी हैं या कंपनी हैं तो नए फ्लैट टैक्स रेट पर ध्यान दें।

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