Edited By Archna Sethi,Updated: 10 May, 2025 08:00 PM

पंजाब में पहली बार लोकहितैषी टेंडर नीति लागू
चंडीगढ़, 10 मई:(अर्चना सेठी) राज्य की सड़कों को बेहतर बनाने और उनके रखरखाव को बेहतर करने के लिए पंजाब सरकार द्वारा राज्य में नई टेंडर नीति लागू की गई है। पंजाब के लोक निर्माण मंत्री स. हरभजन सिंह ई.टी.ओ. ने बताया कि राज्य के बुनियादी ढांचे को मजबूत, बेहतर और टिकाऊ तरीके से विकसित करने के लिए पंजाब सरकार ने सड़कों के निर्माण के लिए किए जाने वाले टेंडर में लंबी अवधि तक रखरखाव का प्रावधान किया है, जिससे राज्य के निवासियों, ठेकेदारों और विभाग को फायदा होगा।
उन्होंने कहा कि इस नए प्रावधान से सड़कों की समय पर और तुरंत मरम्मत से लोगों को अच्छी सड़क मिलेगी, साथ ही ठेकेदार अपने रखरखाव की प्लानिंग कर सकेगा और विभाग को बार-बार टेंडर लगाने की प्रक्रिया से राहत मिलेगी।
लोक निर्माण मंत्री ने बताया कि पंजाब राज्य के रोड नेटवर्क का 85% हिस्सा ग्रामीण सड़कें या लिंक सड़कें हैं। ये सड़कें पंजाब के गांवों को मंडियों, स्कूलों/कॉलेजों, अस्पतालों और शहरों से जोड़ने का महत्वपूर्ण कार्य करती हैं। पंजाब राज्य की अर्थव्यवस्था में इन सड़कों की अहम भूमिका है।
उन्होंने कहा कि स्पेशल रिपेयर सहित लंबी अवधि के प्रावधान सभी पक्षों के लिए फायदेमंद समाधान है। इसके अलावा सरकार बजट प्रावधानों में खुले फंड उपलब्ध करवा रही है। जनता की कमाई के एक-एक पैसे का सही और आम लोगों की उम्मीदों के मुताबिक इस्तेमाल ही हमारी सरकार का मुख्य लक्ष्य है।
हरभजन सिंह ई.टी.ओ. ने बताया कि पंजाब सरकार द्वारा वर्ष 2022-23, 2023-24 और 2024-25 के लिए ड्यू सड़कों की स्पेशल रिपेयर का कार्यक्रम तैयार किया गया है, जिसमें लोक निर्माण विभाग के अधीन आने वाली 6015 किलोमीटर लंबाई की 2615 लिंक सड़कों को 1188 करोड़ रुपये से रिपेयर करने का लक्ष्य सरकार द्वारा निर्धारित किया गया है। इस परियोजना में इन लिंक सड़कों का पांच साल के लिए रखरखाव भी संबंधित ठेकेदार द्वारा ही किया जाना है।
इस संबंध में प्रारंभिक परियोजना के तौर पर पंजाब के दो जिले बरनाला और पठानकोट की 94 सड़कों, जिनकी लंबाई 2096 किलोमीटर है, की स्पेशल रिपेयर सहित लंबी अवधि के प्रावधानों के लिए टेंडर कॉल किए जा चुके हैं। इन सड़कों की लंबी अवधि की रिपेयर सहित स्पेशल रिपेयर का काम जल्द ही शुरू हो जाएगा और राज्य की शेष लिंक सड़कों पर भी ऐसे प्रावधानों के तहत स्पेशल रिपेयर के कार्यों को निश्चित समय के अंदर पूरा कर दिया जाएगा।