SIR में नाम कटने पर क्या होगा, क्या आपके नागरिकता पर पड़ेगा असर? जानें सबकुछ

Edited By Updated: 21 Nov, 2025 01:40 PM

sir voter list revision process update

देश के नौ राज्यों और तीन केंद्रशासित प्रदेशों में चल रही एसआईआर प्रक्रिया के तहत बीएलओ घर-घर जाकर मतदाताओं को Enumeration Form भरवा रहे हैं। यदि नाम 2002–03 की वोटर लिस्ट में नहीं है, तो सुनवाई और दस्तावेज़ मांगे जा सकते हैं। ड्राफ्ट लिस्ट जारी होने...

नेशनल डेस्क : देश के नौ राज्यों और तीन केंद्रशासित प्रदेशों में मतदाता गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision SIR) की प्रक्रिया जारी है। इस प्रक्रिया के तहत बीएलओ (BLO) घर-घर जाकर मतदाताओं को Enumeration Form की दो प्रतियां दे रहे हैं, जिन्हें मतदाताओं को भरकर वापस जमा करना है। लेकिन इस बीच कई लोगों के मन में यह चिंता उत्पन्न हो गई है कि यदि SIR के दौरान उनका नाम मतदाता सूची से हट गया, तो क्या वह दोबारा जुड़ पाएगा? क्या इससे उनकी नागरिकता पर कोई असर पड़ेगा? आइए जानते हैं एसआईआर प्रक्रिया और इससे जुड़े महत्वपूर्ण पहलुओं को विस्तार से।

मतदाताओं को भरना होगा Enumeration Form
SIR प्रक्रिया में बीएलओ घर-घर जाकर मतदाताओं को Enumeration Form दे रहे हैं। यदि किसी मतदाता का नाम 2002 या 2003 की वोटर लिस्ट में है, या उसके माता-पिता, दादा-दादी या नाना-नानी का नाम सूची में मौजूद है, तो फॉर्म में उसे लिंक करना होगा। साथ ही अपनी नई फोटो लगाकर फॉर्म जमा करना होगा। इस दौरान बीएलओ किसी भी दस्तावेज की मांग नहीं करेंगे। फॉर्म लेने के बाद बीएलओ एक प्रति पर हस्ताक्षर कर मतदाता को वापस दे देंगे और एक प्रति अपने पास रखेंगे।

यदि बीएलओ के आने पर घर में कोई सदस्य मौजूद न हो, तो भी चिंता की बात नहीं है। बीएलओ तीन बार घर पर आएंगे और घर का कोई भी एक सदस्य यह प्रक्रिया पूरी कर सकता है। जो लोग घर से बाहर हैं या दूसरे शहर में रहते हैं, वे वोटर कार्ड को मोबाइल नंबर से लिंक करके फॉर्म ऑनलाइन भी भर सकते हैं।

2002 की लिस्ट में नाम न होने पर क्या करें?
यदि मतदाता या उसके परिवार के बुजुर्गों का नाम 2002 या 2003 की वोटर लिस्ट में नहीं है, तब भी वह Enumeration Form भर सकता है। ऐसी स्थिति में जिला निर्वाचन कार्यालय की ओर से नोटिस जारी किया जाएगा और एक सुनवाई होगी। सुनवाई के दौरान मतदाता को चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित 10 दस्तावेजों में से कुछ प्रस्तुत करने होंगे जैसे पासपोर्ट, जन्म प्रमाणपत्र, स्कूल सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट आदि।

बीएलओ का कार्य पूरा होने के बाद चुनाव आयोग ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी करेगा। मतदाता ऑनलाइन माध्यम से अपना नाम चेक कर सकते हैं। यदि ड्राफ्ट सूची में नाम नहीं मिलता है, तो निर्धारित अवधि में शिकायत दर्ज कर सुधार कराया जा सकता है। एक माह का समय इसके लिए दिया जाता है।

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