गोवा में कूड़ा फेंकने पर लगेगा 3 लाख रुपए का जुर्माना, सरकार ने विधेयक को दी मंजूरी

Edited By Updated: 08 Aug, 2025 11:33 AM

throwing garbage in goa will attract a fine of rs 3 lakh

गोवा सरकार ने अवैध रूप से कचरा फेंकने वालों के खिलाफ कड़ा कदम उठाया है। अब सार्वजनिक या निजी जगहों पर कूड़ा फेंकने पर 200रुपए से लेकर3 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।

नेशनल डेस्क: गोवा सरकार ने अवैध रूप से कचरा फेंकने वालों के खिलाफ कड़ा कदम उठाया है। अब सार्वजनिक या निजी जगहों पर कूड़ा फेंकने पर 200रुपए से लेकर3 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। राज्य कैबिनेट ने 'Goa Non-Biodegradable Waste (Control) अधिनियम,1996' में संशोधन को मंजूरी दे दी है। इस विधेयक को मौजूदा विधानसभा सत्र में पेश किया जाएगा।

GSPCB रखेगा कचरे पर डिजिटल नजर

इस नए विधेयक का मुख्य उद्देश्य सार्वजनिक और निजी स्थानों, खासकर जल निकायों में कचरा फेंकना रोकना है। विधेयक के अनुसार गोवा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (GSPCB) अब एक डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए उद्योगों से निकलने वाले कचरे पर नजर रखेगा। साथ ही कचरे का अवैध निपटान करने वाले वाहनों को जब्त करने का अधिकार भी GSPCB को मिलेगा।

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कहाँ-कहाँ कचरा फेंकना होगा प्रतिबंधित?

नए नियमों के अनुसार अब नालियों, नदियों, तालाबों, झीलों, सीवरों, या किसी भी सार्वजनिक या निजी जल निकासी प्रणाली में किसी भी तरह का कचरा फेंकना पूरी तरह से प्रतिबंधित होगा। ऐसा करने से मिट्टी और भूजल दूषित होता है, जिससे सार्वजनिक स्वास्थ्य को खतरा हो सकता है।

कचरा डालने के लिए सख्त नियम

विधेयक में यह भी साफ कहा गया है कि कचरा सिर्फ कूड़ादान या स्थानीय authority द्वारा तय की गई जगहों पर ही डाला जाए। इसके अलावा मालिकों, उत्पादकों और आयातकों को भी अपनी जगह से कचरा इकट्ठा करके निर्धारित सार्वजनिक पात्रों में रखने या कचरा प्रबंधन एजेंसी को सौंपने की जिम्मेदारी दी गई है। थोक में कचरा पैदा करने वालों और रीसाइक्लर्स को भी GSPCB के ऑनलाइन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा।

 

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