कोलकाता एयरपोर्ट पर TMC पार्षद गिरफ्तार: बिना लाइसेंस कारतूस ले जाने का मामला

Edited By Updated: 06 May, 2026 03:53 PM

trinamool councillor arrested at kolkata airport

नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर वैध दस्तावेजों के बिना कारतूस ले जाने के एक पुराने मामले में तृणमूल कांग्रेस के एक पार्षद को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने बुधवार को यह जानकारी दी। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि आरोपी की पहचान...

Kolkata Airport TMC Councillor Arrest : नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर वैध दस्तावेजों के बिना कारतूस ले जाने के एक पुराने मामले में तृणमूल कांग्रेस के एक पार्षद को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने बुधवार को यह जानकारी दी। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि आरोपी की पहचान अमीरुल शेख इस्लाम के रूप में हुई है जो बज बज विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत पुजाली नगरपालिका के वार्ड 14 से पार्षद है। अधिकारी ने बताया कि आरोपी को मंगलवार रात को हिरासत में लिया गया। 

उन्होंने बताया कि पिछले साल सितंबर में वह एक विमान से उड़ान भरने के लिए कोलकाता हवाई अड्डे पहुंचा था और उसके सामान से कारतूस बरामद हुआ था लेकिन वह निर्धारित समय में उसके लिए कोई वैध लाइसेंस दिखाने में असफल रहे। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) के सब-इंस्पेक्टर गोपाल शॉ द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के अनुसार घटना 21 सितंबर, 2025 की है जब आरोपी इंडिगो की उड़ान में सवार होने के लिए हवाई अड्डे पर पहुंचा था। 

यह भी पढ़ें: कौन है वो एक्ट्रेस जो पर्दे पर थलापति विजय की बनी प्रेमिका, कभी पत्नी तो कभी बनीं मां? जानें क्यों इस हसीना की हो रही चर्चा?

पुलिस के एक अधिकारी ने बताया नियमित सामान जांच के दौरान यात्री के सामान में एक मैगजीन के साथ 7.65 एमएम के छह कारतूस बरामद हुए थे। अधिकारी ने बताया कि आरोपी ने शुरू में दावा किया था कि उसके पास वैध लाइसेंस है और उसने दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए समय मांगा था। अधिकारी ने कहा, चूंकि वह एक निर्वाचित जन प्रतिनिधि है इसलिए उसे आवश्यक कागजात प्रस्तुत करने के लिए सात दिन का समय दिया गया था। हालांकि वह दिए गए समय के भीतर कोई भी वैध दस्तावेज़ प्रस्तुत करने में विफल रहा। 

अधिकारी ने कहा कि इसके बाद हवाई अड्डे के थाने में शस्त्र अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया और आरोपी को मंगलवार को गिरफ्तार कर लिया गया। अधिकारी ने बताया, वैध लाइसेंस के बिना कारतूस रखना दंडनीय अपराध है। फिलहाल मामले की जांच जारी है। वहीं पुलिस का कहना है कि मामले में आगे की कानूनी कार्यवाही शुरू कर दी गई है। 

Related Story

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!