Edited By Pardeep,Updated: 04 Apr, 2026 05:25 AM

ओडिशा के आबकारी मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन ने शुक्रवार को कहा कि सरकार ने अपनी नई आबकारी नीति 2026-29 में कुछ मानदंडों के साथ 'टेट्रा पैक' में शराब की बिक्री की अनुमति दी है।
नेशनल डेस्कः ओडिशा के आबकारी मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन ने शुक्रवार को कहा कि सरकार ने अपनी नई आबकारी नीति 2026-29 में कुछ मानदंडों के साथ 'टेट्रा पैक' में शराब की बिक्री की अनुमति दी है। हरिचंदन ने यहां संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि 'टेट्रा पैक' में शराब बेचने का प्रावधान राज्य की आबकारी नीति में 2014 से ही शामिल है। लेकिन यह अबतक ओडिशा के बाजार में उपलब्ध नहीं है। उन्होंने स्पष्ट किया, ''यदि कोई लाइसेंस प्राप्त शराब निर्माता या विक्रेता टेट्रा पैक में शराब का उत्पादन या बिक्री करना चाहता है, तो वह ऐसा कर सकता है। सरकार उन पर कोई रोक नहीं लगाएगी।''
मंत्री ने कहा, ''हम केवल यह सुनिश्चित करते हैं कि राज्य में शराब की अवैध बिक्री न हो।'' राज्य में एक अप्रैल से प्रभावी हुई नयी आबकारी नीति के अनुसार, भारत में निर्मित विदेशी शराब (आईएमएफएल) के निर्माता अपने उत्पादों को टेट्रा पैकेजिंग में और निर्दिष्ट आकार की कांच की बोतलों में ही आपूर्ति कर सकते हैं। टेट्रा पैक में केवल 180 मिलीलीटर मात्रा की आपूर्ति की जा सकती है। आबकारी नीति के दिशा-निर्देशों के मुताबिक टेट्रा पैक में छह सुरक्षात्मक परतें होनी चाहिए और पैकेजिंग पर शराब की गुणवत्ता कायम रखने की अवधि या उपभोग के लिए उपयुक्त तिथि स्पष्ट रूप से उल्लिखित होनी चाहिए।
इसमें कहा गया है कि शराब को टेट्रा पैक में बेचने से पहले, विनिर्माण इकाइयों को केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान या भारतीय पैकेजिंग संस्थान, या आबकारी आयुक्त द्वारा अधिसूचित किसी भी ऐसे संस्थान से प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा। इससे पहले, विपक्षी नेताओं ने सरकार के टेट्रा पैक में शराब की बिक्री शुरू करने के फैसले को वापस लेने की मांग की थी। विपक्षी नेताओं ने सरकार के इस फैसले को 'अनैतिक' और 'युवा विरोधी' करार दिया था।