Edited By Kamini,Updated: 13 Jan, 2026 05:57 PM

दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी के बयान को लेकर दर्ज किए गए केस के मामले से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है।
जालंधर: दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी के बयान को लेकर दर्ज किए गए केस के मामले से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। जानकारी के अनुसार अतिशी ऑडियो-वीडियो मामले में दिल्ली विधानसभा स्पीकर ने पंजाब पुलिस के डीजीपी गौरव यादव, स्पेशल डीजीपी साइबर क्राइम और जालंधर पुलिस कमिश्नर द्वारा विशेषाधिकार नोटिस पर जवाब देने के लिए मांगे गए 10 दिनों के समय के अनुरोध को खारिज कर दिया है।
स्पीकर के इस फैसले के बाद मामले में सख्ती बढ़ गई है और संबंधित अधिकारियों पर जल्द जवाब देने का दबाव बढ़ गया है। मामले को लेकर आगे की कार्रवाई पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। गौरतलब है कि, डीजीपी गौरव यादव, साइबर क्राइम की स्पेशल डीजीपी वी. नीरजा और जालंधर की पुलिस कमिश्नर धनप्रीत कौर को दिल्ली विधानसभा ने जवाब देने के लिए 72 घंटे का समय दिया है। बता दें कि इससे पहले उन्हें 24 घंटे के भीतर जवाब देने को कहा गया था। वहीं पुलिस अधिकारियों ने दिल्ली विधानसभा स्पीकर को पत्र लिखकर मामले की पूरी जानकारी जुटाने के लिए 3 दिन का समय मांगा था।
गौरतलब है कि दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी पर सिख गुरुओं के अपमान के आरोप लगाए गए थे। इसके बाद मंत्री कपिल मिश्रा द्वारा सोशल मीडिया पर साझा किए गए वीडियो के आधार पर पंजाब पुलिस ने जालंधर में केस दर्ज किया था। इस कार्रवाई पर आपत्ति जताते हुए दिल्ली विधानसभा के स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि संबंधित वीडियो विधानसभा के आधिकारिक रिकॉर्ड का हिस्सा है और किसी अन्य राज्य की पुलिस द्वारा उसकी जांच कर मामला दर्ज करना सवालों के घेरे में है। उन्होंने इस पूरे घटनाक्रम पर पंजाब पुलिस से स्पष्ट जवाब मांगा है।
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