8 साल पुराने मामले में सुखबीर बादल को कोर्ट से राहत, पढ़ें पूरा मामला

Edited By Updated: 17 Jan, 2026 04:01 PM

sukhbir badal gets relief from chandigarh district court

शिरोमणि अकाली दल (SAD) के अध्यक्ष और पंजाब के पूर्व उप-मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल को चंडीगढ़ कोर्ट से बड़ी राहत मिली है।

पंजाब डेस्क : शिरोमणि अकाली दल (SAD) के अध्यक्ष और पंजाब के पूर्व उप-मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल को चंडीगढ़ कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुखबीर बादल  ने 8 साल पुराने मानहानि मामले को लेकर जमानत अर्जी दाखिल की, जिसकी सुनवाई को लेकर आज वह चंडीगढ़ जिला कोर्ट में पेश हुए। 

इस दौरान कोर्ट ने राहत देते हुए सुखबीर बादल को जमानत दे दी है। गौरतलब है कि मामले में इससे पहले कोर्ट में पेशी पर गैर हाजिर रहने के कारण सुखबीर बादल की जमानत रद्द कर दी गई थी। 17 दिसंबर 2025 को सुखबीर बादल के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी कर दिए गए थे। बता दें कि, सुखबीर बादल ने पहले पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया था। इसके बाद से ये मामला चंडीगढ़ जिला कोर्ट में चला रहा था।  

जानें पूरा मामला:

यह मामला 4 जनवरी 2017 का है। अखंड कीर्तनी जत्था से जुड़े प्रवक्ता और मोहाली निवासी राजिंदर पाल सिंह ने अकाली नेता सुखबीर सिंह बादल के खिलाफ चंडीगढ़ की जिला कोर्ट मानहानि का मामला दर्ज किया था। उन्होंने आरोप लगाया था कि उनके संबंध में की गई टिप्पणियों से उनकी छवि को नुकसान पहुंचा है। इस आधार पर कोर्ट में मानहानि का केस दर्ज कराया गया, जिसे भारतीय दंड संहिता की धारा 499 के तहत दर्ज किया गया है। 

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