राष्ट्रपति के पास पहुंचा 'पंजाब केसरी' पर GST रेड का मामला

Edited By Updated: 07 Feb, 2026 12:55 PM

the matter of gst raid on punjab kesari reaches the president

पंजाब केसरी ग्रुप पर GST रेड का मामला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तक पहुंच गया है।

लुधियाना (अनिल) : पंजाब केसरी ग्रुप पर GST रेड का मामला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तक पहुंच गया है। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के एडवोकेट डॉ. गौरव अरोड़ा ने भारत के राष्ट्रपति से संपर्क किया है और इस कार्रवाई को मीडिया की आज़ादी पर हमला बताया है।

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संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन

एडवोकेट डॉ. गौरव अरोड़ा ने राष्ट्रपति भवन में जो रिप्रेजेंटेशन फाइल किया है, उसमें कहा गया है कि पंजाब केसरी जैसे नामी मीडिया हाउस पर इस तरह की मनमानी कार्रवाई संविधान के आर्टिकल 19(1)(a) का सीधा उल्लंघन है। यह आर्टिकल हर भारतीय नागरिक और प्रेस को अपनी बात कहने की आज़ादी का अधिकार देता है। एडवोकेट अरोड़ा ने कहा कि इस GST कार्रवाई को पत्रकार, सिविल सोसाइटी और आम जनता भेदभाव वाली और बहुत ज़्यादा सख़्त मान रही है। डॉ. अरोड़ा ने चिंता जताई है कि इस तरह की कार्रवाई का मकसद आज़ाद पत्रकारिता को डराना या दबाना हो सकता है, जो देश के डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर के लिए खतरनाक है।

राष्ट्रपति से दखल देने की अपील

रिप्रेजेंटेशन में कहा गया कि पंजाब केसरी ग्रुप दशकों से डेमोक्रेटिक वैल्यूज को मजबूत करने और बिना डरे पब्लिक के मुद्दे उठाने में अहम रोल निभा रहा है। डॉ. अरोड़ा ने राष्ट्रपति से अपील की है कि वे इस मामले का संज्ञान लें और यह पक्का करें कि प्रेस की आज़ादी, निष्पक्षता और कानून का राज सख्ती से बना रहे। उन्होंने साफ किया कि कोई भी संस्था कानून से ऊपर नहीं है, लेकिन कानून लागू करने वाली कार्रवाई ट्रांसपेरेंट, निष्पक्ष और बिना किसी भेदभाव के होनी चाहिए ताकि मीडिया संस्थाएं निडर होकर अपना काम कर सकें।

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