Edited By PTI News Agency,Updated: 27 Jan, 2023 11:35 AM

नयी दिल्ली, 27 जनवरी (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने आम आदमी पार्टी (आप) की महापौर पद की उम्मीदवार शैली ओबेरॉय की उस याचिका को तीन फरवरी को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने पर शुक्रवार को सहमति जताई, जिसमें दिल्ली में महापौर पद का चुनाव समयबद्ध तरीके से...
नयी दिल्ली, 27 जनवरी (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने आम आदमी पार्टी (आप) की महापौर पद की उम्मीदवार शैली ओबेरॉय की उस याचिका को तीन फरवरी को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने पर शुक्रवार को सहमति जताई, जिसमें दिल्ली में महापौर पद का चुनाव समयबद्ध तरीके से सुनिश्चित करने का निर्देश देने की मांग की गई है।
प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के महापौर पद का चुनाव जल्द कराने के संबंध में ओबेरॉय की दलीलों पर संज्ञान लिया।
न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने कहा, “इसे तीन फरवरी को सूचीबद्ध किया जाएगा।”
पिछले मंगलवार को राष्ट्रीय राजधानी में महापौर पद का चुनाव इस महीने दूसरी बार नहीं हो सका था, क्योंकि उपराज्यपाल द्वारा नियुक्त पीठासीन अधिकारी ने कुछ पार्षदों के हंगामे के बाद एमसीडी सदन की बैठक को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया था।
यह आर्टिकल पंजाब केसरी टीम द्वारा संपादित नहीं है, इसे एजेंसी फीड से ऑटो-अपलोड किया गया है।