Edited By PTI News Agency,Updated: 27 Jan, 2023 08:25 PM

नयी दिल्ली, 27 जनवरी (भाषा) राष्ट्रीय राजधानी की बिजली नियामक कंपनी डीईआरसी ने नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (एनडीएमसी) को 2003-04 के प्रभाव से वार्षिक बिल की राशि के 0.05 प्रतिशत की दर से लाइसेंस शुल्क और देरी से भुगतान पर ब्याज अदा करने का...
नयी दिल्ली, 27 जनवरी (भाषा) राष्ट्रीय राजधानी की बिजली नियामक कंपनी डीईआरसी ने नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (एनडीएमसी) को 2003-04 के प्रभाव से वार्षिक बिल की राशि के 0.05 प्रतिशत की दर से लाइसेंस शुल्क और देरी से भुगतान पर ब्याज अदा करने का निर्देश दिया है।
एनडीएमसी द्वारा लाइसेंस शुल्क का भुगतान नहीं किये जाने का विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 142 के तहत स्वत: संज्ञान लेते हुए दिल्ली विद्युत नियामक आयोग (डीईआरसी) ने पिछले साल अगस्त में अपना फैसला सुरक्षित रखा था जिसे इस महीने की शुरुआत में घोषित किया गया।
आयोग ने एनडीएमसी को तीन महीने की अवधि में निर्देशों का पालन करने को कहा। एनडीएमसी के क्षेत्र में 46,000 से अधिक उपभोक्ता रहते हैं।
एनडीएमसी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि इस विषय में डीईआरसी के आदेश का अध्ययन करने के बाद ही टिप्पणी की जा सकती है।
डीईआरसी के आदेश की एक प्रति के अनुसार महा लेखापरीक्षक (ऑडिट) ने 8 मार्च, 2019 को कहा था कि एनडीएमसी अपने अधिकार क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति करने वाला डीम्ड लाइसेंसधारक है।
यह भी देखा गया कि एनडीएमसी, विद्युत अधिनियम, 2003 के तहत एक डीम्ड वितरण लाइसेंसधारी होने के नाते, वर्ष 2003-04 से बिल की वार्षिक राशि का 0.05 प्रतिशत और देरी से भुगतान पर प्रति महीने एक प्रतिशत की दर से ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है।
यह आर्टिकल पंजाब केसरी टीम द्वारा संपादित नहीं है, इसे एजेंसी फीड से ऑटो-अपलोड किया गया है।