ब्लैक मनी पर सरकार सख्त, कमाई से ज्यादा रकम जमा की तो 200 % टैक्स लगेगा

Edited By Updated: 10 Nov, 2016 12:44 AM

strict government on black money

सरकार ने आज रात आगाह किया कि बड़े नोटों का चलन बंद करने के बाद उन्हें जमा कराने की 50 दिन की छूट की अवधि में 2.5 लाख रुपए से ...

नई दिल्ली : सरकार ने आज रात आगाह किया कि बड़े नोटों का चलन बंद करने के बाद उन्हें जमा कराने की 50 दिन की छूट की अवधि में 2.5 लाख रुपए से अधिक की नकद जमा के मामलों में यदि आय घोषणा में विसंगति पाई गई तो कर और 200 प्रतिशत जुर्माना भरना पड़ सकता है। राजस्व सचिव हसमुख अधिया ने ट्वीटर पर यह जानकारी दी।

उन्होंने कहा,‘ 10 नवंबर से 30 दिसंबर 2016 की अवधि में हर बैंक खाते में 2.5 लाख रुपए की सीमा से अधिक की सभी नकदी जमाआें की रपट हमें मिलेगी।’ अधिया ने कहा,‘आयकर विभाग इन जमाआें का मिलान जमाकर्ता के आयकर रिटर्न से करें। उचित कार्रवाई की जा सकती है।’  खाताधारक द्वारा घोषित आय और जमाआें में किसी तरह की विसंगति को कर-चोरी का मामला माना जाएगा।

अधिया ने कहा कि उन छोटे कारोबारियों, गृहिणियों, कलाकारों व कामगारों को चिंतित होने की जरूरत नहीं है जिन्होंने कुछ नकदी बचाकर घर में रखी हुई है। अधिया ने कहा कि इस तरह के लोगों को आयकर विभाग की जांच आदि के बारे में चिंतित होने की जरूरत नहीं है।

उन्होंने कहा,‘ एेेसे लोगों को 1.5 लाख या दो लाख रुपए तक की छोटी जमाओं को लेकर चिंतित होने की जरूरत नहीं है क्योंकि राशि तो कराधान योग्य आय के दायरे में नहीं आती। इस तरह के छोटी जमाओं वाले खाताधारक आयकर विभाग से किसी तरह के उत्पीडऩ की चिंता नहीं करें।’ लोगों द्वारा आभूषण खरीदे जाने के बारे में उन्होंने कहा है कि जवाहरात खरीदने वालों को पैन नंबर देना होगा।

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