Edited By jyoti choudhary,Updated: 17 Aug, 2026 11:28 AM

शहर में PG, हॉस्टल, होटल, ढाबा और रेस्टोरेंट संचालकों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। बेंगलुरु ईस्ट सिटी कॉरपोरेशन ने सुरक्षा, साफ-सफाई और फूड हाइजीन से जुड़े नियमों की जांच के लिए बड़े स्तर पर अभियान शुरू करने के निर्देश दिए हैं। अधिकारियों की टीमें...
बेंगलुरु: शहर में PG, हॉस्टल, होटल, ढाबा और रेस्टोरेंट संचालकों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। बेंगलुरु ईस्ट सिटी कॉरपोरेशन ने सुरक्षा, साफ-सफाई और फूड हाइजीन से जुड़े नियमों की जांच के लिए बड़े स्तर पर अभियान शुरू करने के निर्देश दिए हैं। अधिकारियों की टीमें अलग-अलग प्रतिष्ठानों का निरीक्षण करेंगी और नियमों का उल्लंघन मिलने पर कार्रवाई की जाएगी।
7 दिन में पूरी करनी होगी जांच
ईस्ट सिटी कॉरपोरेशन के कमिश्नर डीएस रमेश ने अधिकारियों को जांच अभियान में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। हर प्रॉपर्टी की अलग से जांच होगी। जरूरत पड़ने पर नियमों के उल्लंघन की जियो-टैग्ड तस्वीरें भी रिकॉर्ड की जाएंगी। अधिकारियों को पूरी जांच 7 दिनों के भीतर पूरी कर रिपोर्ट सौंपने को कहा गया है।
इन इलाकों पर खास नजर
अभियान के दौरान गियर स्कूल रोड, न्यू हॉरिजन कॉलेज के आसपास और थुबाराहाल्ली इलाके में विशेष जांच की जाएगी। PG और हॉस्टल के अलावा इन क्षेत्रों में संचालित अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की भी जांच होगी।
खास तौर पर बिना जरूरी अनुमति के कारोबार चलाने, अवैध निर्माण और बिल्डिंग में स्वीकृत नक्शे के विपरीत किए गए बदलावों पर कार्रवाई की जा सकती है।
PG और हॉस्टल में क्या-क्या जांचा जाएगा?
- स्वीकृत बिल्डिंग प्लान के मुताबिक निर्माण हुआ है या नहीं
- अवैध तरीके से अतिरिक्त मंजिल या निर्माण तो नहीं किया गया
- जरूरी ट्रेड लाइसेंस और अन्य अनुमतियां मौजूद हैं या नहीं
- फायर सेफ्टी और आपातकालीन निकासी की व्यवस्था
- पीने के पानी की गुणवत्ता और उपलब्धता
- टॉयलेट, ड्रेनेज और साफ-सफाई की स्थिति
- कचरा प्रबंधन की व्यवस्था
- सड़क, फुटपाथ या नाले पर अतिक्रमण
- अवैध पार्किंग और अन्य नियमों का उल्लंघन
होटल और रेस्टोरेंट की रसोई पर भी नजर
होटल, रेस्टोरेंट, ढाबे और अन्य फूड बिजनेस में फूड सेफ्टी और हाइजीन की विशेष जांच होगी। अधिकारी यह देखेंगे कि कहीं एक्सपायर्ड या असुरक्षित खाद्य सामग्री का इस्तेमाल तो नहीं किया जा रहा। इसके अलावा खाने की सही स्टोरेज, तापमान, रसोई की साफ-सफाई, कर्मचारियों की व्यक्तिगत स्वच्छता, साफ पानी के इस्तेमाल और कीट नियंत्रण की व्यवस्था भी जांच के दायरे में रहेगी।
एक्सपायर्ड खाना मिला तो होगी कार्रवाई
जांच के दौरान एक्सपायर्ड खाद्य सामग्री, मिलावट की आशंका या असुरक्षित तरीके से खाना संभालने की स्थिति सामने आने पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। इसके लिए अधिकारियों को ग्राहक की शिकायत का इंतजार करने की जरूरत नहीं होगी। टीम मौके पर निरीक्षण कर नियमों के उल्लंघन के आधार पर कार्रवाई कर सकती है।
इस अभियान का उद्देश्य शहर में सुरक्षित इमारतों, बेहतर साफ-सफाई और सुरक्षित खाद्य व्यवस्था सुनिश्चित करना है।