Gold Baggage Rules Changed: बढ़ी ड्यूटी फ्री लिमिट, ज्वेलरी पर भी बदले नियम

Edited By Updated: 03 Feb, 2026 05:41 PM

baggage rules 2026 major decision on gold jewelry knowing the new customs rule

विदेश से भारत लौटने वाले यात्रियों के लिए राहत भरी खबर है। सरकार ने नए बैगेज रूल्स 2026 लागू कर दिए हैं, जो 2 फरवरी 2026 से प्रभावी हो चुके हैं। इन नए नियमों के तहत यात्रियों को अब पहले से ज्यादा कीमत तक का सामान ड्यूटी फ्री लाने की अनुमति मिल गई है।

बिजनेस डेस्कः विदेश से भारत लौटने वाले यात्रियों के लिए राहत भरी खबर है। सरकार ने नए बैगेज रूल्स 2026 लागू कर दिए हैं, जो 2 फरवरी 2026 से प्रभावी हो चुके हैं। इन नए नियमों के तहत यात्रियों को अब पहले से ज्यादा कीमत तक का सामान ड्यूटी फ्री लाने की अनुमति मिल गई है।

नए नियमों के मुताबिक, भारतीय नागरिक, भारतीय मूल के लोग (PIO) और वैध वीजा रखने वाले विदेशी नागरिक (टूरिस्ट वीजा को छोड़कर) अब 75,000 रुपए तक का सामान बिना कस्टम ड्यूटी के भारत ला सकते हैं। पहले यह सीमा 50,000 रुपए थी। हालांकि, यह सामान यात्री के साथ या उसके बैगेज में होना जरूरी होगा।

विदेशी टूरिस्टों के लिए अलग प्रावधान किया गया है। वे हवाई या समुद्री मार्ग से आते समय 25,000 रुपए तक का सामान ड्यूटी फ्री ला सकते हैं, बशर्ते वह सामान उनके साथ हो। ये नियम सिर्फ एयर और सी रूट से आने वाले यात्रियों पर लागू होंगे, जमीन के रास्ते से आने वालों पर नहीं।

ज्वेलरी पर बदले नियम, अब वजन के आधार पर मिलेगी छूट

नए बैगेज नियमों में सोने की ज्वेलरी को लेकर बड़ा बदलाव किया गया है। अब ज्वेलरी पर ड्यूटी फ्री छूट कीमत नहीं, बल्कि वजन के आधार पर मिलेगी। जो भारतीय या भारतीय मूल के यात्री एक साल से ज्यादा समय से विदेश में रह रहे हैं, वे भारत लौटते समय पर्सनल यूज के लिए ज्वेलरी बिना ड्यूटी ला सकते हैं।

महिला यात्रियों को 40 ग्राम तक, जबकि पुरुष या अन्य यात्रियों को 20 ग्राम तक सोने, चांदी, प्लेटिनम या अन्य कीमती धातुओं की ज्वेलरी ड्यूटी फ्री लाने की अनुमति होगी। इसमें स्टोन जड़ी ज्वेलरी भी शामिल है। हालांकि, यह सुविधा सिर्फ व्यक्तिगत उपयोग के लिए है, बिक्री के लिए नहीं। ज्वेलरी की यह छूट किसी अन्य यात्री के साथ साझा नहीं की जा सकती और इसे बैगेज का हिस्सा होना जरूरी है।

एनआरआई और शॉपिंग कर लौटने वालों को बड़ी राहत

नए नियम एनआरआई और विदेश से खरीदारी कर लौटने वाले यात्रियों के लिए काफी फायदेमंद माने जा रहे हैं। अब छोटे गिफ्ट्स, पर्सनल आइटम्स और ज्वेलरी पर कस्टम ड्यूटी की चिंता कम होगी। इसके अलावा, 18 साल से अधिक उम्र के यात्री एक नया लैपटॉप या नोटपैड भी ड्यूटी फ्री ला सकते हैं।

हालांकि, शराब, सिगरेट और कमर्शियल सामान से जुड़े नियमों में कोई ढील नहीं दी गई है। जेम्स एंड ज्वैलरी इंडस्ट्री के जानकारों का कहना है कि बैगेज नियमों में ढील और हाल ही में टैरिफ घटकर 18% होने से इस सेक्टर को बड़ा फायदा मिलेगा।

करेंसी नियमों में कोई बदलाव नहीं

करेंसी लाने-ले जाने से जुड़े नियम पहले जैसे ही रहेंगे। नियमों के उल्लंघन पर कस्टम जांच के दौरान कार्रवाई की जा सकती है। सरकार का कहना है कि इन नए नियमों का मकसद यात्रियों की सुविधा बढ़ाना, कस्टम प्रक्रिया को आसान बनाना और आधुनिक यात्रा जरूरतों के अनुरूप व्यवस्था करना है।

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