Edited By Punjab Kesari,Updated: 17 Oct, 2017 03:45 PM
रिजर्व बैंक (आर.बी.आई.) ने स्वर्ण मौद्रिकरण योजना के तहत मध्यम एवं दीर्घ अवधि के जमा पर बकाया ब्याज का भु....
नई दिल्लीः रिजर्व बैंक (आर.बी.आई.) ने स्वर्ण मौद्रिकरण योजना के तहत मध्यम एवं दीर्घ अवधि के जमा पर बकाया ब्याज का भुगतान तत्काल करने के लिए बैंकों को निर्देश जारी किया है। केंद्रीय बैंक ने आज जारी अधिसूचना में भविष्य में बिना किसी देरी के तय तारीख पर ही भुगतान करने का भी निर्देश दिया है। उसने कहा कि बैंकों को सलाह दी जाती है कि जमाकर्ताओं को उनके बकाया ब्याज का भुगतान तुरंत किया जाए। साथ ही भविष्य में तय तारीख पर उन्हें ब्याज का भुगतान करने की हिदायत भी दी जाती है।
केंद्रीय बैंक ने बैंकों से कहा है कि जमाकर्ताओं को ब्याज का भुगतान करने के बाद वे आर.बी.आई. से उसके लिए दावा कर सकते हैं। उसने बताया है कि मध्यम एवं दीर्घ अवधि की सरकारी जमाओं के संबंध में भुगतान आर.बी.आई. की केंद्रीय लेखा शाखा, नागपुर द्वारा करने का निर्णय लिया गया है।
उल्लेखनीय है कि स्वर्ण मौद्रिकरण योजना के तहत एक से तीन साल की अवधि को अल्पकाल, तीन से पांच साल को मध्यम अवधि और पांच से सात साल को दीर्घ अवधि माना गया है। मध्यम और दीर्घ अवधि के जमा पर ब्याज की दर सरकार तय कर रही है जबकि अल्प अवधि के जमा पर दरें तय करने का अधिकार बैंकों को दिया गया है।