Edited By jyoti choudhary,Updated: 29 Nov, 2025 10:33 AM

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने देश के सबसे बड़े निजी बैंक एचडीएफसी बैंक पर 91 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। केंद्रीय बैंक ने यह सख्त कदम बैंक द्वारा ग्राहकों से जुड़ी प्रक्रियाओं में लापरवाही और नियमों के उल्लंघन के कारण उठाया है।
बिजनेस डेस्कः भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने देश के सबसे बड़े निजी बैंक एचडीएफसी बैंक पर 91 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। केंद्रीय बैंक ने यह सख्त कदम बैंक द्वारा ग्राहकों से जुड़ी प्रक्रियाओं में लापरवाही और नियमों के उल्लंघन के कारण उठाया है।
क्यों लगा जुर्माना?
RBI की जांच में पाया गया कि एचडीएफसी बैंक ने अपने ग्राहक को जानो (KYC) से जुड़े निर्देशों का सही पालन नहीं किया, बैंकिंग विनियमन कानून के कुछ नियमों का उल्लंघन किया। कर्ज पर ब्याज दरों से जुड़ी तय शर्तों का पालन नहीं किया। वित्तीय सेवाओं के जोखिम प्रबंधन और आचार संहिता (Code of Conduct) के दिशानिर्देशों की अनदेखी की। RBI ने बताया कि बैंक की वित्तीय स्थिति को देखते हुए 31 मार्च 2024 तक की अवधि के लिए यह नियामकीय मूल्यांकन किया गया। इसी दौरान कई अनियमितताएं सामने आईं।
RBI ने पहले भेजा था नोटिस
उल्लंघन पाए जाने के बाद RBI ने एचडीएफसी बैंक को नोटिस भेजा था। बैंक के जवाब और अतिरिक्त जानकारी पर विचार करने के बाद नियामक ने आरोपों को सही पाया और जुर्माना लगाने का निर्णय लिया।
KYC नियमों में क्या थी कमी?
जांच में सामने आया कि बैंक ने कुछ ग्राहकों के KYC अपडेट को लेकर गंभीर लापरवाही बरती। इससे कई ग्राहकों को सेवाओं में दिक्कतें आईं और शिकायतें बढ़ीं। इसी वजह से RBI ने दखल देते हुए सख्त कार्रवाई की।
KYC क्यों ज़रूरी है?
RBI की गाइडलाइन के अनुसार हर बैंक के लिए यह अनिवार्य है कि वह अपने ग्राहकों की पहचान और दस्तावेज़ों का सही सत्यापन करे। इसका उल्लंघन होने पर RBI जुर्माना या अन्य कार्रवाई कर सकता है।