Edited By jyoti choudhary,Updated: 02 Jan, 2026 01:00 PM

उत्तराखंड सरकार ने पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण के मकसद से बड़ा फैसला लिया है। अब यदि कोई वाहन मालिक अपनी पुरानी गाड़ी को स्क्रैप कराकर उसी श्रेणी का नया वाहन खरीदता है, तो उसे मोटर व्हीकल टैक्स में 15 प्रतिशत से लेकर 50 प्रतिशत तक की छूट...
बिजनेस डेस्कः उत्तराखंड सरकार ने पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण के मकसद से बड़ा फैसला लिया है। अब यदि कोई वाहन मालिक अपनी पुरानी गाड़ी को स्क्रैप कराकर उसी श्रेणी का नया वाहन खरीदता है, तो उसे मोटर व्हीकल टैक्स में 15 प्रतिशत से लेकर 50 प्रतिशत तक की छूट मिलेगी।
तत्काल लागू, वाहन मालिकों को तुरंत फायदा
राज्य कैबिनेट के फैसले के बाद नई व्यवस्था की अधिसूचना जारी कर दी गई है और यह नियम तुरंत प्रभाव से लागू हो गया है। इस योजना से न सिर्फ आम लोगों को राहत मिलेगी, बल्कि राज्य को भी आर्थिक फायदा होने की उम्मीद है।
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फायदा पाने की प्रक्रिया आसान
इस योजना का लाभ लेने के लिए वाहन मालिक को अपनी पुरानी गाड़ी किसी मान्यता प्राप्त स्क्रैप सेंटर पर नष्ट करानी होगी। स्क्रैपिंग प्रमाण पत्र के आधार पर जब वह वही कैटेगरी का नया वाहन खरीदेगा, टैक्स में छूट मिल जाएगी। बिना प्रमाण पत्र के यह फायदा नहीं मिलेगा।
पुराने वाहन हटाने का मकसद
सरकार का लक्ष्य पुराने और प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को धीरे-धीरे सड़क से हटाना और उनकी जगह नए, पर्यावरण के अनुकूल वाहन लाना है। इससे न सिर्फ हवा की गुणवत्ता बेहतर होगी, बल्कि ईंधन की खपत भी कम होगी। इसके अलावा, केंद्र सरकार की ओर से विशेष प्रोत्साहन राशि मिलने का रास्ता भी खुलेगा।
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बचत की सीमा
नई व्यवस्था के तहत निजी कारों पर टैक्स में लगभग एक चौथाई तक की बचत संभव है, जबकि कमर्शियल वाहनों को भी राहत दी जाएगी। विशेष रूप से पुराने बीएस-1 और बीएस-2 वाहन स्क्रैप कराने पर सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा। महंगे वाहनों पर टैक्स में हजारों से लेकर लाखों रुपए तक की बचत संभव है।