CBDT की कर अधिकारियों को चेतावनी, जांच मूल्यांकन के नाम पर न हो कड़ी पूछताछ

Edited By Updated: 01 Dec, 2017 02:57 PM

cbdt warns taxman against roving  fishing scrutiny inquiries

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सी.बी.डी.टी.) ने कर अधिकारियों को चेतावनी दी है कि वह जांच मूल्यांकन के नाम पर ‘फिशिंग या रोविंग’ पूछताछ नहीं करें और उसके दिशानिर्देशों का पालन करें। आयकर विभाग के लिए नीतियां बनाने वाले शीर्ष निकाय सी.बी.डी.टी. ने कर...

नई दिल्लीः केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सी.बी.डी.टी.) ने कर अधिकारियों को चेतावनी दी है कि वह जांच मूल्यांकन के नाम पर ‘फिशिंग या रोविंग’ पूछताछ नहीं करें और उसके दिशानिर्देशों का पालन करें। आयकर विभाग के लिए नीतियां बनाने वाले शीर्ष निकाय सी.बी.डी.टी. ने कर अधिकारियों को भेजे अपने दो पृष्ठ के पत्र में निर्देश दिया है कि कर मूल्यांकन अधिकारी ‘मुद्दे से भटकें नहीं’ और ना ही किसी सीमित जांच प्रक्रिया के दायरे का मनमाने या अवैध तरीके से विस्तार करें।  

उल्लेखनीय है कि आयकर विभाग के पास कर चोरी या कम आय दिखाने के संदेह पर मूल्यांकन जांच करने का अधिकार है। यह कार्य वह कानून एवं प्रक्रिया के तहत कर सकता है जिसके तहत कई दस्तावेज जमा कराने होते हैं और वह दोनों पक्षों को सुनता है। करदाता इस बारे में पूर्व में शिकायत कर चुके हैं क्योंकि इस प्रक्रिया के पालन से उन्हें कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है और कई बार उन्हें उत्पीडऩ का भी शिकार होना पड़ता है।

सीबीडीटी ने व्यवस्था दी है कि केवल एक प्रतिशत से कम ही आयकर रिटर्न दाखिलों या मामलों को कड़ी मूल्यांकन जांच से गुजरना चाहिए। यह पत्र देशभर के सभी आयकर केंद्रों को जारी किया गया है। पत्र में कहा गया है कि इस तरह की कार्रवाई आयकर विभाग का नाम खराब करती है। इस संबंध में मिली शिकायतों को गंभीरता से लिया जाएगा।    

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