Edited By jyoti choudhary,Updated: 11 May, 2021 11:59 AM
बीमा विनिमय एवं विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) ने तीसरे पक्ष के मोटर बीमा नियमों का पालन न करने के लिए एसबीआई जनरल इंश्योरेंस पर 30 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। बीमा नियामक ने अपने आदेश में कहा कि एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने 2018
बिजनेस डेस्कः बीमा विनिमय एवं विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) ने तीसरे पक्ष के मोटर बीमा नियमों का पालन न करने के लिए एसबीआई जनरल इंश्योरेंस पर 30 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। बीमा नियामक ने अपने आदेश में कहा कि एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने 2018-19 के संबंधित आईआरडीएआई नियमों में निर्दिष्ट तीसरे पक्ष के मोटर (एमटीपी) बीमा नियमों का पालन नहीं किया।
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आईआरडीएआई ने कहा कि कंपनी पर आरोप था कि उसने वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए एमटीपी नियमों का पालन नहीं किया। 2018-19 में एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने दायित्व के अंतर्गत न्यूनतम 638.34 करोड़ रुपए के एमटीपी की जगह केवल 316.36 करोड़ रुपए की अंडरराइटिंग (बीमा) किया। इस तरह कंपनी ने दायित्व से 321.98 करोड़ रुपए कम या 50.44 प्रतिशत की राशि के बराबर का ही एमटीपी किया।
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आदेश में कहा गया कि कंपनी ने कहा कि उसके अपने व्यापार की किसी भी जगह पर किसी भी एमटीपी नीति की अवहेलना नहीं की और उसका कोई गलत इरादा नहीं था। इसमें साथ ही यह भी कहा गया कि बीमा कंपनी ने इससे पहले के दो और वित्तीय वर्षों में भी एमटीपी नियमों का पालन नहीं किया था।