Edited By jyoti choudhary,Updated: 24 Feb, 2023 02:01 PM
राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) ने मीडिया कंपनी जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड (जील) के खिलाफ दिवाला कार्यवाही पर शुक्रवार को रोक लगा दी। जी एंटरटेनमेंट के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी पुनीत गोयनका की याचिका...
मुंबईः राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) ने मीडिया कंपनी जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड (जील) के खिलाफ दिवाला कार्यवाही पर शुक्रवार को रोक लगा दी। जी एंटरटेनमेंट के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी पुनीत गोयनका की याचिका स्वीकार करते हुए एनसीएलएटी की दो सदस्यीय पीठ ने राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) की मुंबई पीठ के आदेश पर रोक लगा दी है।
एनसीएलटी ने जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड के खिलाफ दिवाला कार्यवाही के लिए इंडसइंड बैंक की याचिका को बुधवार को स्वीकार कर लिया था। उसने संजीव कुमार जालान को इस मामले में समाधान पेशेवर नियुक्त किया था। एनसीएलएटी ने शुक्रवार को इंडसइंड बैंक और समाधान पेशेवर को नोटिस जारी करके उन्हें जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया और अब अंतिम निस्तारण के लिए मामले को 29 मार्च के लिए सूचीबद्ध कर लिया है। यह मामला जी समूह की कंपनी सिटी नेटवर्क्स द्वारा की गई 89 करोड़ रुपए की चूक से संबंधित है। यह राशि इंडसइंड बैंक को अदा की जानी थी। इसके लिए जील एक गारंटर था।
निजी क्षेत्र के बैंक ने एनसीएलटी में सिटी नेटवर्क्स के खिलाफ एक अलग दिवाला याचिका भी दायर की है। एनसीएलटी ने मोहित मेहरा को इस मामले में समाधान पेशेवर नियुक्त किया है। एनसीएलटी ने याचिका को ऐसे समय में स्वीकार किया, जब जी एंटरटेनमेंट, सोनी के साथ विलय के अंतिम चरण में है।