Edited By Supreet Kaur,Updated: 12 Dec, 2019 03:42 PM
मैगी नूडल्स, सॉस और चॉकलेट बनाने वाली कंपनी नेस्ले पर राष्ट्रीय मुनाफारोधी प्राधिकरण (एनएए) ने 90 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। कंपनी पर आरोप है कि उसने वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) कम होने का फायदा ग्राहकों को नहीं दिया है। कंपनी ...
नई दिल्लीः मैगी नूडल्स, सॉस और चॉकलेट बनाने वाली कंपनी नेस्ले पर राष्ट्रीय मुनाफारोधी प्राधिकरण (एनएए) ने 90 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। कंपनी पर आरोप है कि उसने वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) कम होने का फायदा ग्राहकों को नहीं दिया है। कंपनी को 89.73 करोड़ रुपए की जुर्माने राशि में से 73.14 करोड़ रुपए जमा कराने हैं।
शेष राशि पहले ही उपभोक्ता कल्याण कोष में पिछले साल जमा कराई जा चुकी है। प्राधिकरण ने अपने आदेश में कहा है कि जुर्माने की बकाया रकम 18 प्रतिशत ब्याज के साथ अगले तीन माह में केंद्र और राज्य सरकारों के उपभोक्ता कल्याण कोष में कंपनी जमा कराए। एनएए ने नेस्ले को यह भी निर्देश दिया है कि वह दामों में ‘समानुपातिक' कटौती करे। एनएए ने कहा है कि नेस्ले पर जुर्माना क्यों नहीं लगाया जाना चाहिए, इसके लिए मुनाफारोधी महानिदेशक (डीजीएपी) नोटिस जारी करे। प्राधिकरण ने नेस्ले के कर में कटौती लाभ ग्राहकों को देने के संबंध में अपनाए गए तरीके पर भी सवाल उठाते हुए इसे ‘‘विसंगत, मनमाना और अवैध बताया है जिससे कर में कटौती का लाभ देने में निष्पक्षता और असमानता रही।''