नहीं दिया क्षतिग्रस्त स्कूटर का क्लेम, अब भारती एक्सा बीमा कम्पनी देगी 30,456 रुपए

Edited By Updated: 11 Apr, 2018 05:17 AM

no damaged scooter claims bharti axa insurance company will pay rs 30456

जिला उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम ने भारतीय एक्सा बीमा कम्पनी के खिलाफ फैसला सुनाते हुए आदेश दिया कि कम्पनी उपभोक्ता को 60 दिनों के भीतर 28,456 रुपए अदा करें तथा 2000 रुपए जुर्माना भी अदा करे। कम्पनी ने स्कूटर क्षतिग्रस्त...

कुरुक्षेत्र: जिला उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम ने भारतीय एक्सा बीमा कम्पनी के खिलाफ फैसला सुनाते हुए आदेश दिया कि कम्पनी उपभोक्ता को 60 दिनों के भीतर 28,456 रुपए अदा करें तथा 2000 रुपए जुर्माना भी अदा करे। कम्पनी ने स्कूटर क्षतिग्रस्त होने पर क्लेम देने से मना कर दिया था। 

क्या है मामला 
नितिन कुमार पुत्र जगदीश चंद्र निवासी पटेल नगर कुरुक्षेत्र ने एक्टिवा स्कूटर सिंगला होंडा पिपली रोड कुरुक्षेत्र से खरीदा था। इसके लिए भारती एक्सा बीमा कम्पनी से 34,000 रुपए का बीमा करवाया था, जो 21 अगस्त 2014 से 20 अगस्त 2015 तक का था। उपभोक्ता ने बताया कि 21 दिसम्बर 2014 को स्कूटर का एक्सीडैंट हो गया, जिसके लिए उसने बीमा कम्पनी से क्लेम देने के लिए कहा। इसके लिए उपभोक्ता ने बीमा कम्पनी के पास पूरे दस्तावेज जमा करवा दिए। इतना ही नहीं सर्वे में भी सर्वेयर ने टोटल डैमेज की रिपोर्ट दी। बीमा क्लेम लेने के लिए उपभोक्ता ने कई बार बीमा कम्पनी से सम्पर्क किया तथा गुहार लगाई मगर अधिकारियों ने कोई परवाह नहीं की। परेशान होकर नितिन ने बीमा कम्पनी के खिलाफ केस ठोक दिया तथा बीमा राशि 34,000 रुपए 18 प्रतिशत सालाना ब्याज सहित दिलवाने के लिए गुहार लगाई। 

यह कहा फोरम ने
उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम के अध्यक्ष जी.सी. गर्ग तथा मैम्बर कपिल देव शर्मा ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आदेश दिया कि बीमा कम्पनी शिकायतकत्र्ता नितिन को 60 दिनों के भीतर 28,456 रुपए अदा करे तथा मानसिक उत्पीडऩ के लिए 2000 रुपए लमसम अदा करे। 

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