PAN Card Rules: 2 लाख से ऊपर के खर्च पर अब पैन कार्ड देना जरूरी, वरना भरना पड़ सकता है जुर्माना

Edited By Updated: 17 Jun, 2026 11:31 PM

now pan card will have to be given for purchases above rs 2 lakh

अगर आप शॉपिंग के शौकीन हैं और खरीदारी करते समय बिल पर ध्यान नहीं देते हैं, तो अब आपको अपनी आदतों पर लगाम लगानी होगी। सरकार ने बड़े लेन-देन को लेकर नियमों को सख्त कर दिया है। अब अगर आप 2 लाख रुपये या उससे ज्यादा का कोई भी बड़ा लेन-देन करते हैं, तो...

बिजनेस डेस्कः अगर आप शॉपिंग के शौकीन हैं और खरीदारी करते समय बिल पर ध्यान नहीं देते हैं, तो अब आपको अपनी आदतों पर लगाम लगानी होगी। सरकार ने बड़े लेन-देन को लेकर नियमों को सख्त कर दिया है। अब अगर आप 2 लाख रुपये या उससे ज्यादा का कोई भी बड़ा लेन-देन करते हैं, तो आपके पास पैन (PAN) कार्ड होना अनिवार्य है, वरना आप पर तगड़ा जुर्माना लग सकता है।

शॉपिंग के दौरान 'गणित' समझना जरूरी
अक्सर लोग रोजमर्रा की छोटी-मोटी खरीदारी के साथ-साथ ऑनलाइन ट्रांजैक्शन भी करते हैं और उन्हें ध्यान ही नहीं रहता कि कितना सामान खरीद लिया है। लेकिन अब 2 लाख रुपये से अधिक की शॉपिंग करने पर बिलिंग के समय पैन कार्ड की जानकारी देना जरूरी होगा। इसके बिना आपके बड़े लेन-देन की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ेगी।

इन कामों के लिए भी 'पैन' हुआ अनिवार्य:
पैन कार्ड अब केवल इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने के लिए ही नहीं है, बल्कि यह कई अन्य महत्वपूर्ण कार्यों के लिए भी अनिवार्य कर दिया गया है:

  • महंगी खरीदारी: यदि आप 2 लाख रुपये से ज्यादा का सोना-चांदी, फोन, टीवी, लैपटॉप या फ्रिज जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदते हैं।
  • यात्रा का खर्च: यदि आप कहीं यात्रा कर रहे हैं और उसमें 2 लाख रुपये से ज्यादा का खर्च आ रहा है।
  • प्रॉपर्टी का लेन-देन: 20 लाख रुपये से ज्यादा की प्रॉपर्टी खरीदने या बेचने पर पैन कार्ड देना अनिवार्य होगा।
  • गाड़ी या बाइक: 2 लाख से 5 लाख रुपये या उससे अधिक की कोई भी गाड़ी या बाइक खरीदने पर।
  • शेयर और निवेश: किसी अनलिस्टेड कंपनी के 1 लाख रुपये के शेयर खरीदने, डीमैट अकाउंट खोलने या किसी भी तरह का निवेश करते समय।

गलत जानकारी दी तो लगेगा 10 हजार का फटका
नियमों के मुताबिक, यदि आप इन लेन-देन के दौरान पैन कार्ड उपलब्ध नहीं कराते हैं, तो आपकी खरीद की प्रक्रिया रुक जाएगी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि पैन कार्ड के एवज में कोई गलत जानकारी दी जाती है, तो आपके ऊपर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है। 

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