घर खरीदारों का राहत, जेपी ग्रुप को दिवालिया घोषित करने पर SC की रोक

Edited By Updated: 04 Sep, 2017 01:25 PM

sc stays insolvency proceedings against jaypee infratech

जेपी ग्रुप की बिल्डर कंपनी जेपी इन्फ्राटेक को दिवालिया घोषित करने की प्रक्रिया पर सुप्रीम कोर्ट ने आज रोक लगा दी है।

नई दिल्लीः जेपी ग्रुप की बिल्डर कंपनी जेपी इन्फ्राटेक को दिवालिया घोषित करने की प्रक्रिया पर सुप्रीम कोर्ट ने आज रोक लगा दी है। इस मामले में सुनवाई करते हुए नैशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल के आदेश पर रोक लगाने का आदेश दिया है। इससे नोएडा और ग्रेटर नोएडा के करीब 32,000 फ्लैट खरीददारों को राहत मिली है, जिन्होंने कंपनी की परियोजनाओं में निवेश किया था। ट्राइब्यूनल की इलाहाबाद बेंच की ओर से 10 अगस्त को ही कंपनी को दिवालिया श्रेणी में डालने का आदेश दिया था। इस आदेश के बाद उन ग्राहकों की चिंताएं बढ़ गई थीं, जिन्होंने निर्माणाधीन फ्लैटों में निवेश किया है और अब तक पजेशन का इंतजार कर रहे हैं।PunjabKesari

नैशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल ने आई.डी.बी.आई. बैंक की याचिका पर सुनवाई करते हुए अपने आदेश में कहा था कि 8,365 करोड़ रुपए के कर्ज में फंसी कंपनी को अपनी वित्तीय स्थिति सुधारने के लिए अब 270 दिनों का समय दिया जाएगा। यदि इस बीच कंपनी की वित्तीय स्थिति नहीं बदली तो उसकी संपत्ति जब्त हो जाएगी। इसके बाद ही फ्लैट खरीददारों की चिंताएं बढ़ने लगी थीं। कंपनी पर अकेले आई.डी.बी.आई. बैंक का ही 4,000 करोड़ रुपए बकाया है।

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