Edited By jyoti choudhary,Updated: 12 Mar, 2023 11:02 AM

शेयर बाजार नियामक सेबी ने फरवरी में कंपनियों और बाजार बिचौलियों के खिलाफ कुल 2,672 शिकायतों का अपने मंच ‘स्कोर्स' के माध्यम से निस्तारण किया। सेबी के आंकड़ों में यह जानकारी दी गई। ‘स्कोर्स' एक शिकायत निवारण प्रणाली है, जिसे भारतीय प्रतिभूति और...
नई दिल्लीः शेयर बाजार नियामक सेबी ने फरवरी में कंपनियों और बाजार बिचौलियों के खिलाफ कुल 2,672 शिकायतों का अपने मंच ‘स्कोर्स' के माध्यम से निस्तारण किया। सेबी के आंकड़ों में यह जानकारी दी गई। ‘स्कोर्स' एक शिकायत निवारण प्रणाली है, जिसे भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने जून 2011 में पेश किया था। सेबी द्वारा शुक्रवार को जारी आंकड़ों के अनुसार फरवरी की शुरुआत में लगभग 2,603 मामले लंबित थे और इस महीने 2,321 नयी शिकायतें आईं। ये शिकायतें रिफंड (धन वापसी), आवंटन, मोचन और ब्याज व अन्य मामलों से संबंधित थीं।
सेबी ने बताया कि फरवरी, 2023 तक सात शिकायतें लगभग तीन महीने से ज्यादा समय से लंबित थीं। ये शिकायतें अनुसंधान विश्लेषक, निवेश सलाहकार, कॉरपोरेट प्रशासन/ सूचीबद्धता शर्तों, गैर-डीमैट, रीमैट और हस्तांतरण/ लाभांश/ अधिकार/ मोचन से संबंधित थीं। सेबी ने कहा कि किसी शिकायत के निस्तारण का औसत समय 30 दिन है।