अडानी मामला: सेबी ने सुप्रीम कोर्ट से कहा- बाजार की अस्थिरता से निपटने के लिए उसके पास मजबूत ढांचा

Edited By jyoti choudhary,Updated: 14 Feb, 2023 02:29 PM

sebi told the court it has a strong framework to deal with

शेयर बाजार नियामक सेबी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वह नियमों के किसी भी उल्लंघन की पहचान के लिए अडानी समूह के खिलाफ अमेरिकी शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च के आरोपों के साथ-साथ रिपोर्ट जारी होने के तुरंत पहले और बाद की बाजार गतिविधियों की जांच कर रहा...

बिजनेस डेस्कः शेयर बाजार नियामक सेबी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वह नियमों के किसी भी उल्लंघन की पहचान के लिए अडानी समूह के खिलाफ अमेरिकी शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च के आरोपों के साथ-साथ रिपोर्ट जारी होने के तुरंत पहले और बाद की बाजार गतिविधियों की जांच कर रहा है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने कोर्ट से यह भी कहा कि उसके पास अनवरत कारोबार सुनिश्चित करने और शेयर बाजार में अस्थिरता से निपटने के लिए मजबूत ढांचा है। 

सेबी ने दावा किया कि विकसित प्रतिभूति बाजार दुनिया भर में शॉर्ट सेलिंग को ‘वैध निवेश गतिविधि' के रूप में मानते हैं। सेबी ने अडानी समूह के शेयरों में भारी गिरावट के बाद दर्ज दो जनहित याचिकाओं (पीआईएल) पर सोमवार को सुनवाई कर रही प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) डी वाई चंद्रचूड की अध्यक्षता वाली पीठ को बताया कि वह सेबी नियमों, शॉर्ट सेलिंग के नियमों के उल्लंघन की जांच के लिए “हिंडनबर्ग के आरोपों और रिपोर्ट जारी होने से ठीक पहले और ठीक बाद की बाजार की गतिविधि, दोनों की जांच कर रहा है।” 

सेबी ने कहा कि हाल ही में अडानी समूह के शेयरों में भारी गिरावट से शेयर बाजार पर ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ा है। सेबी ने कहा, “भारतीय बाजार इससे पहले और भी बुरी अस्थिरता देख चुका है, विशेषकर कोरोना महामारी के समय, जब दो मार्च, 2020 से 19 मार्च, 2020 (13 कारोबारी दिवस) के बीच निफ्टी लगभग 26 प्रतिशत गिर गया था। बाजार अस्थिरता को देखते हुए सेबी ने 20 मार्च, 2020 को अपने मौजूदा बाजार तंत्र की समीक्षा की थी और कुछ बदलाव किए थे।” 

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