आम्रपाली मामले में सुप्रीम कोर्ट का आदेश- फ्लैटों की रजिस्ट्रेशन करें शुरू, देरी करने पर होगी जेल

Edited By Supreet Kaur,Updated: 13 Aug, 2019 12:02 PM

supreme court order in amrapali case that registration of flats starts

सुप्रीम कोर्ट ने नोएडा और ग्रेटर नोएडा के अधिकारियों को आम्रपाली ग्रुप के घर खरीदारों के पक्ष में फ्लैटों का रजिस्ट्रेशन शुरू करने का निर्देश दिया और चेतावनी दी है कि यदि खरीदारों को फ्लैटों का कब्जा सौंपने में उनके हिस्से में कोई देरी हुई तो उनके...

बिजनेस डेस्कः सुप्रीम कोर्ट ने नोएडा और ग्रेटर नोएडा के अधिकारियों को आम्रपाली ग्रुप के घर खरीदारों के पक्ष में फ्लैटों का रजिस्ट्रेशन शुरू करने का निर्देश दिया और चेतावनी दी है कि यदि खरीदारों को फ्लैटों का कब्जा सौंपने में उनके हिस्से में कोई देरी हुई तो उनके अधिकारियों को जेल भेज दिया जाएगा।
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ग्रुप पर सुप्रीम कोर्ट सख्त
आम्रपाली मामले में सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि हम कागज़ी शेर नहीं हैं, हम ठोस कार्रवाई करेंगे। हम रचनात्मक काम चाहते हैं। कोर्ट ने नोएडा और ग्रेटर नोएडा ऑथोरिटी से दो-टूक कहा कि कई नोटिस के बावजूद आपने कोई जवाब नहीं दिया है। हमें कड़े फैसले लेने पर मजबूर न करें। साथ ही अथॉरिटी ने कोर्ट को बताया कि उन्होंने आम्रपाली के घर खरीदारों के मामले में एक स्पेशल सेल गठित किया है जिसमें अधिकारियों की नियुक्ति केवल इसी काम को करने के लिए की गई है।
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NBCC बनाएगी अधूरे फ्लैट
गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों घर खरीदारों को राहत देते हुए आम्रपाली ग्रुप की कंपनियों का रेरा के तहत रजिस्ट्रेशन कैंसल कर दिया था। साथ ही नोएडा और ग्रेटर नोएडा में बचे प्रॉजेक्ट पूरे करने के लिए नेशनल बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एनबीसीसी) को जिम्मेदारी सौंप दी गई थी। वहीं सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर एनबीसीसी फ्लैट बनाकर खरीदारों को देगी। इसमें एनबीसीसी को 8 फीसदी कमीशन मिलेगा।
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