123 में से सिर्फ 2 संपत्तियां ही बेच पाया सी.एच.बी., नहीं मिला रिस्पांस

Edited By Ajay Chandigarh,Updated: 31 May, 2023 09:17 PM

bidding for these properties

चंडीगढ़ हाऊसिंग बोर्ड सीएचबी ने फ्री होल्ड आवासीय और लीज होल्ड व्यावसायिक कुल 123 संपत्तियों को बेचने के लिए ई-टैंडर किया था, लेकिन इस बार भी लोगों ने अधिक रूचि नहीं दिखाई है। बोर्ड सिर्फ 2 आवासीय संपत्तियों को ही बेच पाया है, जबकि 88 लीज होल्ड...

चंडीगढ़,(राजिंद्र शर्मा): चंडीगढ़ हाऊसिंग बोर्ड सीएचबी ने फ्री होल्ड आवासीय और लीज होल्ड व्यावसायिक कुल 123 संपत्तियों को बेचने के लिए ई-टैंडर किया था, लेकिन इस बार भी लोगों ने अधिक रूचि नहीं दिखाई है। बोर्ड सिर्फ 2 आवासीय संपत्तियों को ही बेच पाया है, जबकि 88 लीज होल्ड व्यावसायिक संपत्तियों के लिए एक भी बोलीदाता नहीं मिल पाया है।

 

 

 

बुधवार को सी.एच.बी. ने इन संपत्तियों को बेचने के लिए जारी किए गए टैंडर की बोली खोली। इन संपत्तियों का कुल आरक्षित मूल्य 1.23 करोड़ रुपए था, जिन्हें बेचने से सी.एच.बी. को 1.26 करोड़ रुपए राजस्व प्राप्त हुआ है। इसमें सैक्टर-51 का टू बैडरूम फ्लैट 98.50 लाख रुपए में बिका है, जिसका आरक्षित मूल्य 95.34 लाख रुपए था। वहीं, सैक्टर-26-ई ई.डब्ल्यू.एस. फ्लैट 28.35 लाख रुपए में बिका, जिसका आरक्षित मूल्य 28.25 लाख रुपए था। इन संपत्तियों के लिए सबसे अधिक बोली लगाने वाले बोलीदाता को 7 जून तक 25 प्रतिशत राशि जमा करनी होगी। अगर बोलीदाता द्वारा तय समय के अंदर भुगतान नहीं किया जाता है तो बोर्ड की तरफ से ई.एम.डी. (बयाना राशि) जब्त कर ली जाएगी। यही नहीं बोलीदाता को किसी भी संपत्ति के लिए बोली लगाने से ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा। गौरतलब है कि पहले बोर्ड ई-नीलामी के जरिए आवासीय और व्यावसायिक संपत्तियों की नीलामी करता था, लेकिन अब बेहतर प्रस्तावों और गोपनियता को बरकरार रखने के लिए टैंडरिंग का सहारा ले रहा है। बाकी बची संपत्तियों को अगली ई-टैंडरिंग में रखा जाएगा।

 

 

 

 

लीज होल्ड संपत्तियों के लिए नहीं मिल रहे बोलीदाता
बता दें कि लीज होल्ड व्यावसायिक संपत्तियों को बोलीदाता नहीं मिल रहे हैं। जानकारों का कहना है कि शहर में कलैक्टर रेट काफी अधिक है और ये भी लीज होल्ड संपत्तियों के न बिकने का प्रमुख कारण है। बोर्ड लगातार अपनी खाली पड़ी संपत्तियों की ई-टैंडरिंग करने में लगा हुआ है। 18 वर्ष से ऊपर देश के किसी भी राज्य में रहने वाला व्यक्ति इस ई-टैंडरिंग की प्रक्रिया में भाग ले सकता है। प्रॉपर्टी खरीदने के लिए एन.आर.आई. भी बोली लगा सकते हैं। बोर्ड ने कहा है कि जो भी आरक्षित मूल्य तय किया गया है, उसके अनुसार सबसे ज्यादा बोली लगाने वाले व्यक्ति को ही मकान बेचा जा रहा है।

 

 

 

इन संपत्तियों के लिए लगी बोली
आवासीय संपत्ति (फ्री होल्ड)
सैक्टर                                        बोली
सैक्टर-51 टू बैडरूम                 98.50 लाख

सैक्टर-26-ई ई.डब्ल्यू.एस.       28.35 लाख

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