Edited By Prachi Sharma,Updated: 28 Oct, 2025 07:33 AM

बदायूं (उ.प्र.) (प.स.): बदायूं की अदालत ने नीलकंठ महादेव मंदिर बनाम शम्सी जामा मस्जिद मामले की सुनवाई सोमवार को स्थगित करते हुए अगली तारीख 25 नवम्बर तय की है। मामले की सुनवाई अब दीवानी न्यायाधीश (सीनियर डिवीजन)/त्वरित अदालत के न्यायाधीश पुष्पेंद्र...
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बदायूं (उ.प्र.) (प.स.): बदायूं की अदालत ने नीलकंठ महादेव मंदिर बनाम शम्सी जामा मस्जिद मामले की सुनवाई सोमवार को स्थगित करते हुए अगली तारीख 25 नवम्बर तय की है। मामले की सुनवाई अब दीवानी न्यायाधीश (सीनियर डिवीजन)/त्वरित अदालत के न्यायाधीश पुष्पेंद्र चौधरी करेंगे।
अदालत उस दिन यह तय करेगी कि क्या किसी अधीनस्थ न्यायालय को इस मामले की सुनवाई का अधिकार है। यह विवाद वर्ष 2022 में शुरू हुआ था, जब अखिल भारत हिंदू महासभा के तत्कालीन संयोजक मुकेश पटेल ने दावा किया था कि शम्सी जामा मस्जिद परिसर में प्राचीन नीलकंठ महादेव मंदिर स्थित है और वहां पूजा की अनुमति मांगी थी।
मस्जिद प्रबंधन समिति के वकील अनवर आलम ने तर्क दिया कि 1991 के पूजा स्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम और उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुसार, अधीनस्थ अदालतों को ऐसे मामलों की सुनवाई करने का अधिकार नहीं है।
वहीं, हिंदू पक्ष का कहना है कि यह मामला पहले से लंबित है, इसलिए इसकी सुनवाई उसके गुण-दोष के आधार पर की जानी चाहिए। न्यायाधीश चौधरी ने केस फाइल की समीक्षा के बाद इसे 25 नवम्बर के लिए सूचीबद्ध कर दिया है।