Edited By Prachi Sharma,Updated: 03 Mar, 2026 08:48 AM

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने एक फैसले में स्पष्ट किया कि श्री आनंदपुर साहिब में मांस बेचने पर फिलहाल कोई रोक नहीं है। जब तक सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रतिबंध लगाने के संबंध में कोई औपचारिक अधिसूचना जारी नहीं की जाती, तब तक ऐसी किसी भी बिक्री को रोका...
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चंडीगढ़ (गम्भीर): पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने एक फैसले में स्पष्ट किया कि श्री आनंदपुर साहिब में मांस बेचने पर फिलहाल कोई रोक नहीं है। जब तक सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रतिबंध लगाने के संबंध में कोई औपचारिक अधिसूचना जारी नहीं की जाती, तब तक ऐसी किसी भी बिक्री को रोका नहीं जा सकता।
श्री आनंदपुर साहिब में मांस और उससे बने उत्पादों की बिक्री पर रोक लगाने के पंजाब सरकार के 15 दिसम्बर 2025 के आदेशों को छोटे व्यापारियों ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।
सुनवाई के दौरान पंजाब सरकार ने हाईकोर्ट को सूचित किया कि अधिसूचना विगत 15 दिसम्बर को जारी कर दी गई थी, लेकिन संबंधित प्रशासनिक सचिव की ओर से अभी तक कोई अलग अधिसूचना जारी नहीं की गई है।