सिंगापुर : अदालत ने मानहानि मामले में भारतीय मूल के मंत्रियों को हर्जाना देने का आदेश दिया

Edited By Radhika,Updated: 24 May, 2024 03:58 PM

court orders compensation to indian origin ministers in defamation case

सिंगापुर की एक अदालत ने पूर्व प्रधानमंत्री ली सियन लूंग के भाई ली सियन यांग को मानहानि के एक मामले में भारतीय मूल के मंत्रियों के. षण्मुगम और विवियन बालाकृष्णन को दो-दो लाख सिंगापुरी डॉलर का भुगतान करने का आदेश दिया है।

इंटरनेशनल डेस्क: सिंगापुर की एक अदालत ने पूर्व प्रधानमंत्री ली सियन लूंग के भाई ली सियन यांग को मानहानि के एक मामले में भारतीय मूल के मंत्रियों के. षण्मुगम और विवियन बालाकृष्णन को दो-दो लाख सिंगापुरी डॉलर का भुगतान करने का आदेश दिया है। ली सियन यांग पर एक समृद्ध उपनगर में सरकारी संपत्तियों के किराये को लेकर भारतीय मूल के मंत्रियों को बदनाम करने का आरोप है।

न्यायमूर्ति गोह यिहान ने शुक्रवार को जारी एक फैसले में दोनों मंत्रियों को हर्जाना देने के अपने कारण बताए। इन दोनों मंत्रियों ने ली के खिलाफ अलग-अलग मानहानि के दावे दायर किए थे। ली सियन यांग द्वारा पिछले साल 23 जुलाई को अपने फेसबुक पेज पर की गई टिप्पणियों को लेकर ये मुकदमे शुरू किए गए थे। उन्होंने फेसबुक पर अपनी टिप्पणी में कहा था कि मंत्रियों ने सिंगापुर भूमि प्राधिकरण (एसएलए) को रिडआउट रोड संपत्तियों के किराये में तरजीह देकर भ्रष्ट तरीके से काम किया था। 

Related Story

India

97/2

12.2

Ireland

96/10

16.0

India win by 8 wickets

RR 7.95
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!