Edited By Rohini Oberoi,Updated: 14 Oct, 2025 12:47 PM

अहमदाबाद की एक सिटी सेशस कोर्ट ने एक एनआरआई और भारतीय सेना के पूर्व सैनिक को बलात्कार, दोहरी शादी और फर्जीवाड़े के गंभीर आरोपों में 10 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। यह फैसला तब आया जब आरोपी की दूसरी पत्नी ने शिकायत दर्ज कराई कि उसने अपनी पहली...
नेशनल डेस्क। अहमदाबाद की एक सिटी सेशस कोर्ट ने एक एनआरआई और भारतीय सेना के पूर्व सैनिक को बलात्कार, दोहरी शादी और फर्जीवाड़े के गंभीर आरोपों में 10 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। यह फैसला तब आया जब आरोपी की दूसरी पत्नी ने शिकायत दर्ज कराई कि उसने अपनी पहली पत्नी के जीवित होने की बात छिपाकर उससे झूठ बोलकर शादी की थी।
झूठ की नींव पर टिकी शादी
रिपोर्ट के अनुसार आरोपी का नाम लवेन्द्र चौधरी है जो मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मथुरा का रहने वाला है और वर्तमान में अमेरिका के न्यू जर्सी में रहता है। जुलाई 2020 में उसकी दूसरी पत्नी ने महिला पुलिस स्टेशन (पश्चिम) अहमदाबाद में एफआईआर दर्ज कराई।
शिकायत में बताया गया कि चौधरी की पहली शादी 2008 में हुई थी लेकिन दूसरी महिला से शादी करते समय उसने झूठ बोला कि उसकी पहली पत्नी की 2017 में मौत हो चुकी है। इस झूठ को सच साबित करने के लिए उसने फर्जी डेथ सर्टिफिकेट तक बनवा लिया था।
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झांसा देकर बनाए शारीरिक संबंध
शिकायतकर्ता महिला ने बताया कि वह लवेन्द्र को 1995 से जानती थी लेकिन 2016 में अमेरिका में उनकी फिर से मुलाकात हुई। चौधरी ने बताया कि उसने सेना की नौकरी मेडिकल कारणों से छोड़ दी है। उसने महिला को झांसा दिया कि वह अपनी पहली पत्नी से तलाक की प्रक्रिया में है। इसी झांसे का फायदा उठाकर उसने महिला से धीरे-धीरे शारीरिक संबंध बनाए और बाद में ब्लैकमेल करते हुए रिश्ता जारी रखने के लिए मजबूर किया। 2018 में दोनों ने अहमदाबाद में शादी कर ली और अमेरिका चले गए।
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अमेरिका में हुआ कड़वे सच से सामना
अमेरिका में कुछ साल साथ रहने के बाद 2019 में दोनों के बीच वैवाहिक विवाद शुरू हो गया। इसी दौरान महिला ने अपने ससुरालवालों से संपर्क किया जहां उसे चौंकाने वाला सच पता चला। चौधरी की पहली पत्नी अब भी जिंदा है। यह सुनते ही महिला के होश उड़ गए और वह तुरंत भारत लौट आई और जुलाई 2020 में एफआईआर दर्ज कराई।
कोर्ट का सख्त रुख
मामले की सुनवाई के बाद अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डी. ए. वोरा ने चौधरी को बलात्कार, दोहरी शादी और जाली दस्तावेजों के उपयोग का दोषी करार दिया। अदालत ने चौधरी की रियायत की अपील ठुकराते हुए कहा, "आरोपी ने यह जानते हुए कि उसकी शादी कानूनी रूप से मान्य नहीं है शिकायतकर्ता से शारीरिक संबंध बनाए।"
जज ने यह भी कहा, "आरोपी ने अपनी पत्नी का फर्जी डेथ सर्टिफिकेट तैयार किया और उसे असली डॉक्यूमेंट की तरह इस्तेमाल किया जो एक गंभीर अपराध है।"